देश में 25.63 करोड़ बैंक खाते एक साल से निष्क्रिय
देश में 25.63 करोड़ बैंक खाते एक साल से निष्क्रिय Naval Patel - RE
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देश में 25.63 करोड़ बैंक खाते एक साल से निष्क्रिय, जानिए निष्क्रिय खातों की रकम का क्या करता है बैंक?

Vishwabandhu Pandey

राज एक्सप्रेस। बीते दिनों जारी की गई वर्ल्ड बैंक की ताजा ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल खातों में से 35% यानी 25.63 करोड़ खाते ऐसे हैं जो पिछले एक साल से निष्क्रिय पड़े हैं। यानी इन खातों में इस दौरान किसी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले अधिक है। वैसे क्या आप जानते हैं कि निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर भारत में क्या नियम है? और अगर किसी बैंक खाते में सालों तक किसी तरह का लेन-देन नहीं होता है तो बैंक उस खाते का क्या करता है? चलिए जानते हैं।

निष्क्रिय बैंक खाता :

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी बैंक खाते में 2 साल तक किसी तरह का लेन-देन नहीं होता है तो बैंक ऐसे खाते को निष्क्रिय मान लेता है। बैंक को ऐसे खातों का अलग से हिसाब रखना होता है और खाताधारक को इस बारे में सूचित करना होता है। अगर खाताधारक निष्क्रियता का कारण बताए तो उसे एक साल का समय दें। एक साल बाद भी लेन-देन नहीं होने पर खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बैंक द्वारा ब्याज जमा करना या सर्विस चार्ज काटना लेन-देन नहीं माना जाता है।

अनक्‍लेम्‍ड राशि का क्या होता है?

आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर किसी बैंक खाते में 10 साल से अधिक समय तक किसी तरह का लेन-देन नहीं होता है तो उसमें जमा राशी को अनक्‍लेम्‍ड राशि मानकर उसे रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में जमा कर दिया जाता है। मार्च 2022 में DEAF में कुल 48,262 करोड़ रुपए जमा थे।

अनक्‍लेम्‍ड राशि कैसे मिलेगी?

अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है और उसका अकाउंट निष्क्रिय हो चुका है तो ऐसे में नॉमिनी, खाताधारक का मृत्‍यु प्रमाण-पत्र जमा करवाकर उस राशि पर दावा कर सकता है। वहीं जॉइंट अकाउंट होने पर बैंक जीवित खाताधारक को सारे अधिकार दे देता है।

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