Vehicle Scrappage Policy : आज देश में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपाय करने में लगी है। इसी कड़ी में सरकार ने अब अहम कदम उठाते हुए देशभर में 'व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी' (Vehicle Scrappage Policy) लागू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई अपना पुराना वाहन बेचता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर वाहन निर्माताओं कंपनियां छूट देती हैं।' इसे हिंदी में 'वाहन कबाड़ नीति' कहते हैं। वहीं, अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
मंत्रालय का नया ऐलान :
क्या आप भी अपनी पुरानी कार बेच कर नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं अगर हां तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि, देश में जब पुराने वाहनों को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेचने की बात सामने आई थी, तब नए वाहनों पर 5% छूट देने की बात सामने आई थी, लेकिन अब स्क्रैप पॉलिसी के तहत नए वाहन खरीदने पर 25% तक की छूट दी जा रही है। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है।
मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति :
बताते चलें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'वाहन कबाड़ नीति के तहत लोगों को पुराने और पर्यावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वाहन कबाड़ में जमा करने पर उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये छूट मिलेगी। ये छूट निजी वाहनों पर 25 फीसदी और कमर्शियल वाहनों पर 15 फीसदी तक रहेगी। इसके साथ ही ये छूट कमर्शियल वाहनों के मामले में 8 साल तक और निजी वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।'
इन तारीखों से लागू होंगे नियम :
बताते चलें, देशभर में स्क्रैप पॉलिसी के तहत जारी किये गए फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू किए जा चुके हैं। जबकि, सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू किये जाएंगे। वहीं, कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा बचे शेष अन्य सभी वाहनों के लिए ये नियम 1 जून 2024 से लागू किये जाएंगे।
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