नए साल से ऑनलाइन फूड मंगाना आपको पड़ेगा महंगा
नए साल से ऑनलाइन फूड मंगाना आपको पड़ेगा महंगा  Syed Dabeer Hussain - RE
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नए साल से ऑनलाइन फूड मंगाना आपको पड़ेगा महंगा

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से ही लगातार GST में बदलावों के लिए काउंसिल बैठक की जाती है। इस बैठक में मुख्य भूमिका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की होती है और वो ही बैठक की अध्यक्षता करती है। वहीं, अब 17 सितंबर, 2021 को GST काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक के दौरान कई मामलों पर चर्चा की गई और कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। जिसके तहत नए साल से Swiggy, Zomato आदि एप (Food delivery App) से खाना मंगाना आपको महंगा पड़ेगा।

महंगा पड़ सकता खाना आर्डर करना :

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 17 सितंबर, 2021 को आयोजित होने हुई GST काउंसिल की 45वीं बैठक में चर्चा के बाद सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना काल के दौरान रेस्तरां खुलने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर रेस्तरां में जाकर खाना खाने की तुलना में खाना ऑर्डर करके घर पर मंगवाया है, जिससे अब लोग ज्यादातर ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में अब GST काउंसिल ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को महंगा कर दिया है। GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स को 5% GST के दायरे में लाने की मांग को मंजूरी भी मिल गई थी इस मंजूरी के बाद कमेटी द्वारा फूड डिलीवरी एप्स को 5% GST के दायरे में कर दिया है। इसलिए अब Swiggy, Zomato जैसी एप्स से खाना आर्डर करना महंगा पड़ेगा।

ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर :

बताते चलें, सरकार द्वारा ऑनलाइन डिलिवरी करने वाली कंपनियों पर 1 जनवरी 2022 से 5% GST लगना शुरू हो जाएगा। जबकि, अभी तक रेस्टोरेंट इस टैक्स को चुकाते हैं, मगर नए नियम के लागू होने के बाद यह टैक्स फूड डिलीवरी कंपनियां करेंगी और यह नई व्यवस्था देशभर में 1 जनवरी 2022 से शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि, यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह बात पहले ही सामने आचुकी हैं कि, सरकार यह टैक्स ग्राहकों से नहीं, बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी, लेकिन इसका असर ग्राहकों पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि, ज्यादातर ऐसा होता है अगर सरकार कंपनियों से किसी तरह का चार्ज वसूलती हैं तो वह कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूलने लगती हैं।

खाने-पीने की चीजे हुई महंगी :

बताते चलें, GST काउंसिल की 45वीं बैठक के बाद कुछ खाने-पीने की चीजे महंगी हुई हैं। इनमें -

  • कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक महंगा हुआ है क्योंकि इस पर 28% का GST और उसके ऊपर 12% का कंपनसेशन सेस लगेगा। जबकि पहले इस पर सिर्फ 28% का GST लगता था।

  • आइसक्रीम पर 18% GST लगेगा

  • मीठी सुपारी और कोटेड इलायची पर 18% GST लगेगा जबकि, पहले 5% लगता था।

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