1 अक्टूबर से होने वाले है 6 बड़े बदलाव
1 अक्टूबर से होने वाले है 6 बड़े बदलाव Syed Dabeer Hussain - RE
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1 अक्टूबर से होने वाले हैं 6 बड़े बदलाव, जानिए आम आदमी के जीवन पर क्या पड़ेगा असर?

Priyank Vyas

राज एक्सप्रेस। एक अक्टूबर 2022 से बैंक से लेकर अटल पेंशन स्कीम सहित रोजमर्रा से जुड़े 6 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधा आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण बदलावों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ऑटो डेबिट का नियम भी शामिल है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यह बदलाव आपके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं 1 अक्टूबर से होने वाले उन 6 बदलावों के बारे में।

अटल पेंशन योजना :

मौजूदा नियमों के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। इस स्कीम में हर महीने 5 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

टोकनाइजेशन सिस्टम :

अक्सर हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे आपके कार्ड की डिटेल सेव कर लेता है। 1 अक्टूबर 2022 से टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपके कार्ड की डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी। यानी पेमेंट गेटवे आपके कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर सकेंगे।

डीमैट अकाउंट :

30 सितंबर 2022 तक सभी डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से अकाउंट होल्डर अपना डीमैट अकाउंट लॉग-इन नहीं कर सकेंगे। ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में अकाउंट होल्डर बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन या नॉलेज फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉलेज फैक्टर में पासवर्ड, पिन या कोई पॉजेशन फैक्टर शामिल हैं।

चेकबुक हो जाएगी बेकार :

1 अक्टूबर 2022 से ओरिएंटल बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक बेकार हो जाएंगी। गौरतलब है कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जा चुका है।

म्यूचुअल फंड :

अक्टूबर महीने की पहली तारीख से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले लोगों को डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की जानकारी देनी होगी।

फूड बिजनेस :

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने 1 अक्टूबर 2022 से खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

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