Reserve Bank Of India (RBI)
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प्रभावी हुए क्रेडिट व डेबिट कार्डों को नियंत्रित करने वाले RBI के नियमों में किए गए संशोधन

Author : Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में किए हैं संशोधन

  • क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में होने वाले संशोधन सात मार्च से लागू

  • जवाबदेही को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव

राज एक्सप्रेस । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में संशोधन किए हैं। आरबीआई द्वारा नियमों में किया जाने वाला यह संशोधन सात मार्च 2024 से लागू हो गया है। इस पहल के पीछे आरबीआई का उद्देश्य है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। संशोधनों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बिजनेस क्रेडिट कार्ड, कार्ड बंद करने में देरी के लिए जुर्माना, डेबिट कार्ड के स्थान पर फॉर्म फैक्टर, सह-ब्रांडेड कार्ड, शिकायतों के लिए मुआवजा और डेटा सुरक्षा दिशानिर्देश जैसे विषयों को कवर करते हैं।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्डों को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किए हैं, जो 7 मार्च 2024 से प्रभावी हो गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कार्ड उपयोग और भुगतान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है - इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो धन के उपयोग को ट्रैक करे। आरबीआई ने 7 मार्च को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अपने प्राधिकरण का उपयोग करके विनियमों में बदलाव किए हैं।

ये परिवर्तन 21 अप्रैल, 2022 को जारी किए गए 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण निर्देश, 2022' पर मास्टर डायरेक्शन में उल्लिखित प्रावधानों को संशोधित करते हैं। संशोधित विनियम सभी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, डेबिट कार्ड से संबंधित निर्देश भारत में आपरेट करने वाले सभी बैंकों पर लागू होते हैं।

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