Johnson & Johnson बेच सकेगा बेबी पाउडर
Johnson & Johnson बेच सकेगा बेबी पाउडर Syed Dabeer Hussain - RE
व्यापार

Johnson & Johnson बेच सकेगा बेबी पाउडर, बॉम्बे हाईकोर्ट का यह है फैसला

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जैसा कि सभी जानते हैं कि, जॉनसन एंड जॉनसन' (Johnson & Johnson - J&J) भारत के कंज्यूमर हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और फार्मा प्रोडक्ट का बिजनेस करती है,यह कंपनी बच्चों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुख्य तौर पर जानी जाती है। वहीं, पिछले कुछ समय से कंपनी के बेबी टैल्कम पाउडर को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आने के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि, बीच में Johnson & Johnson को बेबी पाउडर बनाने की अनुमति मिल गई थी और और अब कंपनी को इसे बेचने की अनुमति भी मिल गई है। क्योंकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में कंपनी को बड़ी राहत दी है।

Johnson & Johnson को मिली बड़ी राहत :

दरअसल, पिछले कई सालों से ऐसी ख़बरें आती रहीं है कि, Johnson & Johnson कंपनी के बेबी टैल्कम पाउडर के चलते कई महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। जिसके बाद कंपनी पर कई बार जुर्माना तो लगा ही था, साथ ही Johnson & Johnson के बेबी टैल्कम पाउडर की बिक्री 2023 से बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। हालांकि, बाद में कंपनी को पाउडर बनाने की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन कंपनी उसके बाद भी बिक्री नहीं कर सकती थी।अब इस मामल में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आज यानी बुधवार को Johnson & Johnson को बड़ी राहत देते हुए 'महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' के आदेश को रद्द कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश :

बतात चलें, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 'महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' का जो आदेश रद्द किया गया है। उस आदेश में सरकार ने Johnson & Johnson बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी थी।' बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने कंपनी को राहत देते हुए कहा कि, 'FDA की कार्रवाई अनुचित और न्यायसंगत नहीं है। एक प्रशासक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।' बता दें, Johnson & Johnson को बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक लगाने से बड़ा झटका लगा था। क्योंकि, यह कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन और FDA ने मुंबई व मुलुंड में कंपनी के बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई :

बता दें कि कंपनी के बेबी पाउडर के सैंपल मुलुड, मुंबई, पुणे और नासिक में स्टैंडर्ड क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे थे। जिसके बाद बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के तीनों आदेशों को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को सख्त और अनुचित बताया और कंपनी को बेबी पाउडर को बनाने, बेचने और वितरित करने की अनुमति दे दी है। बता दें, कंपनी ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका सरकार द्वारा अपने स्टॉक वापस लेने की बात कहने पर दायर की थी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT