CCPA  ने जब्त किए बिना BIS होलमार्क वाले खिलौने
CCPA ने जब्त किए बिना BIS होलमार्क वाले खिलौने  Social Media
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CCPA की बड़ी कार्रवाई, जब्त किए बिना BIS होलमार्क वाले 18 हजार से ज्यादा खिलौने

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। हम जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते है तो, उसके अच्छे या बुरे होने का प्रमाण उस पर लगे हॉलमार्क (Hallmark) चिह्न द्वारा किया जाता है। यदि उस प्रोडक्ट पर हॉलमार्क का चिन्ह होता है, तब वह उसके असली होने का प्रमाण रहता है और उस प्रोडक्ट को बेफ़िक्र होकर ख़रीदा जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट में असली नकली का खेल चल रहा है। कंपनियां बिना होलामार्क के भी बहुत से प्रोडक्ट्स बेचती नज़र आ रही हैं। इसी मामले में अब भारत के उपभोक्ता संरक्षण नियामक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ी कार्रवाई की है।

CCPA की बड़ी कार्रवाई :

दरअसल, भारत के उपभोक्ता संरक्षण नियामक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत खिलौना बेचने वाली कंपनियों को लेकर सख्ती की गई है। साथ ही हवाई अड्डों पर छापेमारी और Amazon-Flipkart को नोटिस भेजने जैसे कदम उठाए गए है। इस बारे में गुरुवार को सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि, 'पिछले एक महीने में हेमलीज (Hamleys) व आर्चीज (Archies) जैसे चर्चित ब्रांड्स समेत एसी कई खुदरा स्टोरों से कुल 18,600 रूपये के खिलौने जब्त किए जा चुके हैं। हालांकि, यह अलग अलग जगह से जब्त किए गए हैं। यह खिलौने बिना BIS मार्क वाले थे।

CCPA ने जब्त किए खिलौने :

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा की गई कार्रवाई देशभर के हवाई अड्डों और मॉलों के स्टोर्स में की गई है। उन्होंने यहां से बिना BIS गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौनों की जब्ती और नकली लाइसेंस के उपयोग के कारण छापेमारी की थी। इसी के साथ CCPA ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन करने के चलते तीन प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों Amazon, Flipkart और Snapdeal को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि, सरकार 1 जनवरी 2021 से खिलौनों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की ओर से सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होना अनिवार्य कर चुकी थी।

कहां से जब्त किए कितने खिलौने :

BIS द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह खिलौने नई दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 और 2 के साथ-साथ कोलकाता, रांची, नोएडा और SAS नगर (पंजाब) में Hamleys के स्टोर गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में आर्चीज स्टोर, हैदराबाद और दिल्ली हवाईअड्डे पर डब्ल्यूएच स्मिथ स्टोर, मुंबई और गुजरात हवाईअड्डे पर कोकोकार्ट स्टोर और चेन्नई हवाईअड्डे पर टियारा टॉयज जोन से जब्त किए गए हैं। अहमदाबाद के राज टॉय वर्ल्ड से लगभग 9,000 खिलौने, मदुरै स्थित गिफ्ट्ज़ से 3,080 खिलौने, बेंगलुरु के रॉयल मार्ट और चेन्नई के किड्स ज़ोन से 2,000 खिलौने जब्त किए गए। इसके अलावा CCPA की नज़र खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है।

BIS के महानिदेशक का कहना :

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने सम्मेलन के दौरान कहा, "हमें खिलौनों की बिक्री के घरेलू निर्माताओं से शिकायतें मिली हैं कि बीआईएस मानक के बिना ही खिलौने बेचे जा रहे हैं। हमने पिछले एक महीने में 44 जगहों पर छापे मारे और प्रमुख खुदरा दुकानों से 18,600 खिलौने जब्त किए। कुछ खिलौनों पर अनिवार्य बीआईएस गुणवत्ता चिह्न नहीं था, कुछ पर नकली बीआईएस लाइसेंस नंबर था और कुछ खिलौनों ने दूसरे देशों में बने थे। ये छापे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में स्थित हेमलीज, आर्चीज, डब्ल्यूएच स्मिथ, किड्स जोन और कोकोकार्ट सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों पर मारे।

BIS ने चरणबद्ध तरीके से देश भर में खिलौनों की दुकानों की निगरानी की योजना बनाई। पहले चरण में एयरपोर्ट और मॉल में स्थित बड़े रिटेलरों को निशाना बनाया जा रहा है। बाद के चरणों में छोटे खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं को लक्षित किया जाएगा। बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के लिए खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत शुरुआती जुर्माना 1 लाख रुपये से लेकर अधिकतम कारावास तक है।" 

CCPA प्रमुख का कहना :

CCPA प्रमुख निधि खरे ने कहा, 'बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने के लिए हमने एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है। हमने आयातित खिलौनों की खेप की जांच के लिए एक संयुक्त समूह बनाने के लिए कस्टम्स को लिखा है। इससे घरेलू बाजार में भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले खिलौनों के प्रवेश को रोकने में मदद मिलेगी। ई-कॉमर्स खिलाड़ी भी अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के बारे में ये दिखाने के लिए सहमत हुए हैं कि उत्पाद बीआईएस गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करता है। यह अगले 15 दिनों में लागू होगा। वर्तमान में देश में खिलौनों सहित लगभग 458 उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत लाया जाता है।'

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