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जीएसटी चोरी की आशंका वाली 100 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जांच करेगा केंद्र

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • कई राज्य और केंद्रीय जीएसटी अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों की जांच कर रहे

  • इसमें शामिल कुल धनराशि 33,000 करोड़ रुपये के करीब होने की संभावना

  • केवल उन्हीं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ही जांच की जाएगी, जिनमें पैसा लगा

राज एक्सप्रेस । कर अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय आने वाले महीनों में 100 और आनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है कि वे वस्तु और सेवा कर नियमों में उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने के बाद आया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट पर 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया गया था।

घरेलू स्तर पर 100 से अधिक कंपनियां पंजीकृत

ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन के साथ घरेलू स्तर पर 100 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम यह जांचने के लिए इन कंपनियों की गतिविधियों पर गौर करना शुरू करेंगे कि क्या वे जीएसटी की कोई चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं कंपनियों की जांच की जाएगी जिनके पास गेमिंग गतिविधियों में पैसा शामिल है। अधिकारी ने कहा कि इन 100 कंपनियों में से सभी वास्तविक पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग में शामिल नहीं होंगी। केवल उन्हीं कंपनियों को जांच में लिया जाएगा, जिनके पास ऐसे गेम हैं जिनमें पैसा शामिल पाया जाएगा।

कई कंपनियों की पहले से हो रही है जांच

डीजीजीआई पहले से ही जीएसटी चोरी के लिए 35 से 40 ऑनलाइन गेमिंग फर्मों की जांच कर रहा है। वह इनमें से कई मामलों में नोटिस जारी करने के लिए तैयार है। सूत्रों ने बताया कि इसमें शामिल कुल धनराशि 33,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसके अलावा, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के जीएसटी विभाग भी कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। कुछ मामलों में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा भी इसी तरह की जांच शुरू की जा रही है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्षेत्रीय इकाइयों को इन मामलों में आगे बढ़ने के तरीके पर कुछ स्पष्टता देता है।

गेम्सक्राफ्ट मामले में 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

राजस्व विभाग का हमेशा से यह रुख रहा है कि ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जांच को अंतिम रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया है और वे इन मामलों को जारी रखेंगे और कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। गेम्सक्राफ्ट मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर राजस्व विभाग द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस बीच, जीएसटी परिषद के फैसले के बाद, प्रवेश स्तर पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, न कि जीत पर जिसका उपयोग आगे दांव लगाने के लिए किया जाता है।

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