DGCA की इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक
DGCA की इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक Syed Dabeer Hussain - RE
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विदेश यात्रा फिर टली, DGCA की इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जी रही है और इससे बचाव के लिए कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन कर रही है। इतना ही नहीं भारत की राज्य सरकारें अपने लेवल पर कोरोना से रोकथाम के लिए उपाय कर रही है। किसी राज्य में वीकएंड लॉकडाउन लगाया गया है तो कई कोरोना कर्फ्यू। हालांकि अब मामलों में आई कमी के चलते अब छूट दे दी गई है। इसी बीच भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध :

दरअसल, देश में कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले मामलों में कमी दर्ज की गई हो लेकिन, लगातार मामले सामने आ ही रहे हैं। इन बढ़ते हुए मामलों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को रद्द करने का ऐलान किया था। DGCA द्वारा किए गए ऐलान के अनुसार, इन फ्लाइट्स पर 31 जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई है। DGCA ने इस मामले में जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

कार्गो फ्लाइट्स नहीं होंगी रद्द :

DGCA द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'सभी इंटरनेशनल कार्गो उड़ानों और DGCA की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।' सीधे शब्दों में कहें तो, कार्गो और अन्य ऐसी सभी फ्लाइट्स भी जारी रहेंगी, जिनके अनुमति प्राप्त है। इनके अलावा वंदे भारत मिशन और ट्रैवल बबल वाली सभी शेड्यूल्ड फ्लाइट भी पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

लॉकडाउन से हुआ DGCA को काफी नुकसान :

पिछले साल से लेकर अब तक देश में जितनी बार भी लॉकडाउन लागू किया गया है। इस पूरी अवधि के दौरान डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं इस नुकसान से DGCA अब तक उबर नहीं पाया है।

प्रोटोकॉल तोड़ने पर लगेगा जुर्माना :

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा बयान साझा कर जानकारी दी गई थी कि, सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे है या नहीं। बनाए रखनी होगी। DGCA ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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