सरकार ने किया ESI अंशदान से जुड़ा बड़ा ऐलान
सरकार ने किया ESI अंशदान से जुड़ा बड़ा ऐलान Kavita Singh Rathore -RE
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सरकार ने किया ESI अंशदान से जुड़ा बड़ा ऐलान

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान कोरोना संकट की मुश्किलों और आर्थिक मंदी से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ESI अंशदान जमा करने को लेकर एक खुशखबरी दी है।

क्या है खुशखबरी ?

दरअसल, सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अंशदान करने की समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है। ESIC ने बताया कि, फरवरी माह में ESIC अंशदान जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई किया जा रहा है। जो कि, पहले फरवरी-मार्च माह के अंशदान करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल थी।

किससे होगा लाभ :

अंशदान जमा करने की समय सीमा के बढ़ने से ना केवल देश में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेशों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं, ESI योगदान जमा करने की अवधि बढ़ाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, कई प्रतिष्ठान अस्थाई रूप से बंद है और देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, उसके चलते कर्मचारी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्हें फायदा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी का कहना :

मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी हरीश महदेले ने ESIC द्वारा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अन्य उपायों से जुड़ी जानकारी के बारे में बताते हुए कहा कि, ESI अंशदान जमा करने की अवधि बढ़ाने के बाद विस्तारित अवधि में अंशदान जमा करने वाले कर्मचारियों से कोई जुर्माना है ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा इससे 3.49 करोड़ व्यक्तियों और 12, 11, 174 नियोक्ताओं को भी लाभ अर्जित होगा। इसके अलावा लाभार्थी प्राइवेट दवाई विक्रेताओं से दवाइयां खरीदने और ESIC द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।

किन्हें नहीं मिलता है इसका फायदा :

श्रम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) का फायदा केवल 21हजार से कम सैलरी वालों को ही मिलता है। जिसमें फैक्ट्रियों, कारखानों और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इनके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) ऐसे कर्मचारियों को भी मिलता है, जिनकी मासिक आय 25 हजार ही या उससे कम हो, परंतु वह दिव्यांग होने चाहिए। क्योंकि श्रम विभाग दिव्यांग लोगों को छूट प्रदान करता है। बताते चलें, मार्च माह का स्थाई विकलांगता का लाभ और आश्रितों का लाभ भुगतान उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है।

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