सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा
सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा Syed Dabeer Hussain - RE
व्यापार

सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। पिछले दिनों देश में कोरोना के चलते बने हालातों के कारण बड़े से बड़े कारोबारी तक को नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के चलते यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है और आपको आखिरी तारीख करीब आने की चिंता सता रही है तो, अब हो जाइए बेफिक्र। क्योंकि, सरकार ने अब टैक्सपेयर (करदाताओं) के लिए राहत का ऐलान किया है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी :

दरअसल, भारत में कोरोना वायरस के चलते आई आर्थिक मंदी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बारे में जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा कर दी। बताते चलें, डिपार्टमेंट ने बताया है कि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय को दो महीने बढ़ा दिया है यानी अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। कंपनी ने इस बार भी यह फैसला देश में कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए ही लिया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने एक बयान जारी किया है।

कंपनियों के लिए भी बढ़ी समय सीमा :

सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।" इसके अलावा CBDT ने कंपनियों के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है यानी कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। कोरोना से पहले तक कंपनियां हर साल 31 अक्टूबर 2021 तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती आरही थी।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा :

अन्य टैक्स भरने की अंतिम तारीख के साथ ही ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की समयसीमा को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है यानी ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT