GST Council 47th meeting
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GST 47th Meeting : चंडीगढ़ में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही GST काउंसिल की बैठक

Author : Kavita Singh Rathore

GST Council 47th Meeting : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से ही लगातार GST में बदलावों के लिए काउंसिल बैठक की जाती है। इस बैठक में मुख्य भूमिका वित्त मंत्री की होती है जो कि, वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण है। उनकी अध्यक्षता में आज मंगलवार को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित होटल हयात में GST काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, यह GST की 47वीं बैठक हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी साथ ही कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। GST काउंसिल की इस बैठक में कुल 120 लोग शामिल हुए हैं।

GST काउंसिल की 47वीं बैठक :

दरअसल, आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि, इस बैठक में कई मामलों पर चर्चा और समीक्षा हो सकती है। जिससे देश की आम जनता को भी राहत मिल सके। इस बैठक में पंजाब के CM भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर धर्म पाल, वित्त सचिव विजय नाम देवराव जादे व डीसी विनय प्रताप सिंह भी शामिल हुए। बता दें, इस बैठक में हो रही चर्चा से जुड़ी कोई सही जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस बैठक को लेकर सामने आ रही अनुमानित खबरों की मानें तो, बैठक में शुरुआती दौर में GST स्लैब में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है।

GST के स्लैब :

बताते चलें, वर्तमान समय में GST के 4 स्लैब हैं। जो कि, GST की मौजूदा 4 स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% लेकिन इसमें कुछ बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि, इसको लेकर सभी पक्ष सहमत नहीं है। वर्तमान समय में 18% वाली स्लैब में 480 आइटम को शामिल किया गया हैं और इन पर लगने वाले GST से लगभग 70% आता है। इसके अलावा 28% वाले स्लैब में ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरंसी, लॉटरी और कसीनो को शामिल करना मानो तय ही है। हालांकि, जिस सेक्टर में GST का स्लैब बदला जा सकता है वह टैक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि, पेट्रोल को भी GST के दायरे में लाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा।

इन पर लग सकता है GST :

चंडीगढ़ में हो रही GST काउंसिल की बैठक में विमान ईंधन को GST के दायरे में लाया जा सकता है। सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल को GST में शामिल कर सकती है। इसमें वैट या एक्साइज के साथ GST लगाया जा सकता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को 18% GST वाली स्लैब में रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑर्थोसेस (स्प्लिंट्स, ब्रेसेस, बेल्ट और कैलीपर्स) पर भी 5% GST लगाया जा सकता है। वर्तमान समय में कुछ कृत्रिम अंग या उससे जुड़ी सेवाएं GST की 12% और 5% स्लैब में रखी गई हैं। इन सभी को 5% की स्लैब में लाया जा सकता है।

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