Gautam Adani
Gautam Adani Social Media
व्यापार

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के करार पर अडाणी समूह से नहीं वसूला जाएगा वस्तु एवं सेवा कर

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अडाणी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने अपने एक फैसले में यह बात कही है। एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। एएआई ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे के ‘गोइंग कंसर्न’ माना जा सकता है। जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को ‘गोइंग कंसर्न’ कहते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लागू है।

एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि आवेदक (एएआई) और अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता ‘गोइंग कंसर्न’ है। अडाणी समूह ने अक्टूबर, 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था। एयरपोर्ट को भारत सरकार ने 50 वर्ष के लिए अडाणी समूह को लीज पर दिया है। इसलिए अडाणी समूह से इस मामले में जीएसटी वसूल नहीं की जाएगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT