व्यक्तिगत और कारोबारियों के लिए ITR फॉर्म हुआ जारी
व्यक्तिगत और कारोबारियों के लिए ITR फॉर्म हुआ जारी Social Media
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व्यक्तिगत और कारोबारियों के लिए ITR फॉर्म हुआ जारी, भरने की अंतिम तारीख है यह

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ सालों से देश में कोरोना के चलते बने हालातों के कारण बड़े से बड़े कारोबारी तक को थोड़ा बहुत तो नुकसान उठाना ही पड़ा था। इस नुकसान के चलते अब तक लोग आर्थिक मंदी का शिकार हैं। इसी नुकसान के चलते या अन्य कई कारणों से लोग अब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी ITR फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, इस बार इन्हें समय से पहले ही जारी कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब टैक्सपेयर (करदाताओं) को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फ्रॉम को भरने को लेकर भी अहम ऐलान किया है। इस बारे में आयकर विभाग ने भी जानकारी दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नोटिफिकेशन :

आयकर विभाग की तरफ से ITR फार्म भरने को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, 'वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फॉर्म जल्द ही उपलब्ध होगें। साथ ही ये फार्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। ये फार्म आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले ही नोटिपाई कर दिए गए हैं।'

ITR फॉर्म में नहीं हुआ कोई बदलाव :

जानकारी के अनुसार, टेक्स पेयर्स के लिए फाइलिंग को आसान करने के मकसद से ITR फॉर्म में बीते साल की तुलना में इस साल कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, 'आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के कारण आवश्यक न्यूनतम बदलाव ही किए गए हैं। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में ही नोटिफाई किए जाते हैं।' बता दें, इस बार आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म के ITR -2 के कॉलम 7 में यदि आपकी कोई क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल कमाई है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।

देना होगा जानकारी :

बताते चलें, हर साल मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होने वाला फॉर्म इस बार फरवरी में ही जारी कर दिया गया है। ITR फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) के लिए नए शेड्यूल की जानकारी देना होगा। बोर्ड ने कहा कि, 'ITR फॉर्म को 10 फरवरी को ही जारी कर दिया गया था। इसमें एक से छह तक के फॉर्म होते हैं। साथ ही एक सत्यापन फॉर्म भी है। कारोबारी और व्यक्तिगत करदाता इसे 31 जुलाई तक भर सकते हैं।' 

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