London High Court Rejects Vijay Mallya petition
London High Court Rejects Vijay Mallya petition Kavita Singh Rathore -RE
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लंदन हाईकोर्ट ने एक बार फिर भगोड़े विजय माल्या के इरादे किए नाकाम

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। आज सुनवाई में एक बार फिर माल्या को मुँह की खानी पड़ी है। बताते चलें पूरी दुनिया में फैल रही महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण इस मामले को लेकर कोर्ट की सुनवाई जजों ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के द्वारा की।

हाईकोर्ट की सुनवाई :

दरअसल, विजय माल्या ने लंदन की हाईकोर्ट में भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। जिसे आज लंदन की हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। बताते चलें, विजय माल्या के ऊपर 9 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज है, इस राशि को ना चुका कर विदेश भाग जाने के कारण ही उसे भारत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आज हुई सुनवाई में रॉयल कोर्ट के लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या द्वारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट का मानना :

कोर्ट का मानना है कि, भारत में विजय माल्या के खिलाफ कई आरोपों को लेकर मामले दर्ज हैं। कोर्ट के जज का कहना है कि, सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज ने माल्या के खिलाफ जो आरोप दर्ज किए हैं, उन मामलों में भारत की CBI और ED ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनमे से सात ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें माल्या पर भारत में संयोगवश आरोप लगाए गए हैं।

विजय माल्या का कहना :

बताते चलें कि, विजय माल्या ने कुछ दिनों पहले भारत सरकार के सामने एक ऑफर की पेशकश की थी, जिसके मुताबिक विजय माल्या अपनी बकाया राशि को वापस करना चाहता था। विजय माल्या ने ट्वीट द्वारा कहा था कि, "मैं सभी बैंकों का कर्ज 100% चुकाना चाहता हूं, यह मेरी तरफ से ऑफर है। जिसे मैं कई बार दे चुका हूं लेकिन इसके बाद भी कोई बैंक या प्रवर्तन निदेशालय (ED) मेरे ऑफर पर विचार नहीं कर रही है।" माल्या ने अब उसी ट्वीट को याद दिलाते हुए कहा है कि, "मैंने बैंकों को पूरे पैसे चुकाने के लिए कई बार ऑफर दिया था, इसके बाद भी बैंक पैसे लेने को तैयार नहीं हैं और ना ही ED मेरी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार है। काश ऐसे में वित्त मंत्री मेरी बात सुनती।"

प्रवक्ता का कहना :

बताते चलें, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रॉउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस के एक प्रवक्ता का कहना है कि, "विजय माल्या के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए 14 दिन का समय है। अगर वह इसमें असफल हुए तो, माल्या की भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी।

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