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आरबीआई का एक्शन, पर्याप्त पूंजी नहीं होने और नियमों का उल्लंघन करने पर 8 कोआपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 मार्च को खत्‍म वित्त वर्ष 2022-23 में कमजोर प्रदर्शन कर रहे 8 को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्‍टी भी लगाई है। उल्लेखनीय है कि को-ऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सेवाओं का विस्‍तार किया जाता रहा है। हालांकि वर्तमान समय में लगभग सभी कोआपरेटिव बैंक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, इन बैंकों के साथ कई और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है, जिन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है और जो बैंक आरबीआई गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते, उन पर रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है।

इन 8 बैंकों पर की गई कार्रवाई

आरबीआई ने 2023 में जिन 8 बैंकों पर कार्रवाई की है, उसमें मुधोल सहकारी बैंक, मिथल सहकारी बैंक, श्री आनंद सहकारी बैंक, रुपया सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक, सेवा विकास सहकारी बैंक और बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इन बैंकों के लाइसेंस रद्द करने की कई वजहें बताई हैं। इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के पीछे इनके पास पर्याप्त पूंजी का अभाव, रेगुलेटर एक्ट के तहत नियमों के पालन करने में विफलता और भविष्य में कमाई की संभावना के कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। आरबीआई इससे पहले 2022 में 12 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर चुका है। आरबीआई ने 2021 में तीन बैंकों और 2020 में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश सुनाया था।

लाइसेंस रद्द करने से पहले लगाया जाता है जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले कई बार जुर्माना लगाकर बैंक को चेतावनी देता है। अगर फिर भी बैंक निर्देशित नियमों का पालन करने में सफल नहीं होता या भविष्य में उसकी कमाई बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई देती, तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। आरबीआई ने 114 में से प्रत्येक बैंकों पर 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया है। बैंक अगर जुर्माना लगाता है, तो ग्रहकों के पैसे पर इसका असर नहीं होता है। बैंक में जमा उनकी पूंजी निकालने की अनुमति होती है। यह जुर्माने की राशि बैंक को ही देनी होती है। वहीं लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के ग्राहक 5 लाख की जमा पूंजी बीमा के माध्यम से निकाल सकते हैं।

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