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निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी गो फर्स्ट के दिवाला समाधान आवेदन पर आज अपना फैसला सुनाएगा एनसीएलटी

Author : Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) भीषण वित्तीय संकट में फंसी निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी गो फर्स्ट के दिवाला समाधान आवेदन पर आज बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। एनसीएलटी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट के आवेदन पर बुधवार सुबह न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एल एन गुप्ता की पीठ फैसला सुनाएगी। पिछले हफ्ते पीठ ने गो फर्स्ट की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने अपना वित्तीय संकट गहराने के बाद एनसीएलटी के पास स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाई है।

कंपनी पर करीब करीब 11,463 करोड़ की देनदारियां

हालांकि, एयरलाइन को पट्टे पर विमान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों ने इसका विरोध किया है। एनसीएलटी की पीठ बुधवार को एयरलाइन की उस अर्जी पर भी फैसला करेगी, जिसमें उसकी वित्तीय देनदारियों पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की गई है। उसपर करीब 11,463 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। इस बीच, गो फर्स्ट ने कहा कि वह यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के कारण बताओ नोटिस का उचित समय पर जवाब देगी। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने 12 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द करने के साथ ही 15 मई तक टिकटों की बुकिंग भी रोक दी है। परिचालन में नाकाम रहने पर डीजीसीए ने सोमवार को उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा था।

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