महाराष्ट्र : RBI ने किया शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द
महाराष्ट्र : RBI ने किया शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द  Syed Dabeer Hussain - RE
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महाराष्ट्र : RBI ने किया शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जहां पूरे देश में लॉकडाउन के बीच भी सभी बैंक आवश्यक वित्तीय कार्य हेतु खुले हैं और सभी बैंकों में कार्य रेगुलर होता रहा है। हालांकि, अभी भी जब कई संस्थाए अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही है तब भी सभी बैंक के कर्मचारी बैंक जाकर काम कर रहे है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है। बता दें, RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है। जानिए, RBI ने क्यों किया यह फैसला?

शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द :

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। सभी बैंकों की लगाम RBI के हाथ में ही है और RBI ने इन बैंको के लिए कई नियम निर्धारित किये हैं। जब भी कोई बैंक किसी नियम का उल्लंघन करता है तब RBI इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने जैसे फैसले लेता है। वहीं, अब RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। RBI ने यह फैसला बैंक के खाताधारकों को संकट से बचाने के लिए किया है, क्योंकि, RBI के अनुसार बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ही RBI को बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा है।

RBI द्वारा जारी आदेश :

RBI की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, '31 मई 2021 को क्लोजिंग के बाद से बैंक को अपना कामकाज बंद करना होगा। बैंक द्वारा जमा किए गए डाटा के अनुसार, उसके 98% से ज्यादा डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये पैसा उन्हें Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) के तहत मिलेगा। सहकारी बैंक में 71,000 लोगों का 5 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट है, जबकि 8000 डिपॉजिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा किया है।' बताते चलें, इसी साल की शुरुआत में RBI ने महाराष्ट्र के ही उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द किया था।

RBI ने बताया :

RBI ने बताया है कि, 'महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वो बैंक के बंद होने के बारे में एक आदेश जारी करें और एक लिक्विडेटर को भी नियुक्त करे। बैंक का कामकाज जारी रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के खिलाफ होता। बैंक की मौजूदा वित्तीय हालत ऐसी नहीं थी कि, वो अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा वापस कर पाता, अगर बैंक को उसका कामकाज आगे भी जारी रखने की इजाजत दी जाती तो इससे जनहित पर बुरा असर पड़ता।'

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