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आरबीआई ने गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, खातों से पैसा निकालने पर लगाया प्रतिबंध

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • गिरना सहकारी बैंक अब किसी तरह की कारोबारी गतिविधि संचालित नहीं कर सकता

  • वह न किसी के खाते में कैश जमा कर सकता है और न किसी खाते से कैश दे सकता है

  • सहकारी बैंक लिमिटेड पर यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए की गई

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नासिक जिले के गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की वित्तीय हालत को देखते हुए देश के केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय लिया है। आरबीआई के लाइसेंल कैंसिल करने की वजह से अब गिरना सहकारी बैंक किसी तरह की कारोबारी गतिविधि संचालित नहीं कर सकता। वह न किसी के खाते में कैश जमा कर सकता है और न किसी खाते से कैश दे सकता है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने की कार्यवाही शुरू करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए कहा है।

99.92 प्रतिशत जमाकर्ता अपना पैसा पाने के हकदार

आरबीआई ने बताया बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 99.92 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपना पैसा वापिस पाने के हकदारहैं। आरबीआई ने यह भी बताया कि मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक को अपना ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत देना डिपॉजिटर्स के लिए नुकसानदायक साबित होता। गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड पर यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए की गई है। सरकारी बैंक पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने का भी आरोप है। आरबीआई के अनुसार बैंक के पास पर्याप्त धन नहीं बचा है। बैंक के पास कमाई का भी कोई जरिया नहीं है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है।

इन बैंकों के भी कैंसिल किए जा चुके हैं लाइसेंस

ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे पर पांच लाख रुपये के डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर मिलता है। ग्राहकों का 5 लाख रुपये तक पैसा नहीं डूबेगा, इसकी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजडीजीसी) देता है। डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है। इससे पहले आरबीआई ने मुंबई के कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इससे पहले आरबीआई ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किए हैं। इन दो बैंकों में कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

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