RBI changes debit and credit card rules
RBI changes debit and credit card rules Kavita Singh Rathore -RE
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फ्रॉड को रोकने RBI ने किए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर हो सकती हैं आपके काम की। दरअसल, भारत के सभी बैंको की भागदौड़ सँभालने वाले केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंको के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। इस बदलाव के बाद लागू होने वाले नए नियम 1 अक्टूबर ( 30 सितंबर की रात के 12 बजे से) से लागू कर दिए जाएंगे।

RBI ने बदले डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम :

दरअसल, RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के मकसद से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव के तहत इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि, इन बदलावों के बाद से ग्राहकों को डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर मिल रहीं कुछ खास सेवाएं भी बंद हो जाएंगी।

बंद हो जाएंगी कुछ खास सेवाएं :

बताते चलें, 1 अक्टूबर से सभी बेंको से जुड़े डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को मिल रहीं कुछ सेवाएं बंद हों जाएंगी। इस बारे में बैंकों ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेज कर जानकारी दे दी है। RBI द्वारा किये गए बदलावों के अनुसार, कोई भी यूजर अपने कार्ड से इंटरनेशनल लेन-देन नहीं कर सकेगा। RBI ने यह सेवा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बंद की है। इसके अलावा RBI ने बैंको को आदेश दिया हैं कि, सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारको को हर TARHA की सुविधा न दी जाए। यदि ग्राहक कोई सेवा की मांग करता है तो, ही उसे वह सेवा मुहैया कराई जाये।

नियमों में हुए बदलाव :

  • नए नियम के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड से ट्रांजेक्शन की अगर ग्राहक को आवश्यकता होगी, तो ही यह सेवा उन्हें मिलेगी। जरूरतमंद लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • नए नियम में ग्राहकों को अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट बदलने की अनुमति है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR के द्वारा कभी भी ग्राहक कार्ड की लिमिट 24 घंटे और सातों दिन बदल सकते हैं।

  • ग्राहक को अपने कार्ड पर लागू सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार दिया जाएगा।

  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को बस घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति मिलेगी।

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