RBI ने इन तीन सहकारी बैंकों पर लगाया कुल 23 लाख रुपये का जुर्माना
RBI ने इन तीन सहकारी बैंकों पर लगाया कुल 23 लाख रुपये का जुर्माना Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने इन तीन सहकारी बैंकों पर लगाया कुल 23 लाख रुपये का जुर्माना

Author : Kavita Singh Rathore

मुंबई, महाराष्ट्र। जहां, अब भी भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन के बाद बहुत सी संस्थाएं बंद हैं। वहीं, सभी बैंकों में रेगुलर कार्य जारी है। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसे हालातों के दौरान भी भारत के बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के तीन सहकारी बैंको "को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड", "अर्बन को-ओपरेटिव बैंक" और "दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड" पर जुर्माना लगाया है। चलिए विस्तार से जाने कि, RBI ने तीनों बैंकों पर क्यों जुर्माना लगाया।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। ऐसा ही RBI ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के तीन सहकारी बैंकों के साथ किया है। RBI ने मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित तीन सहकारी बैंको पर कुल 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने इनमें से 'मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर 12 लाख रुपए, 'इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक' पर 10 लाख रुपए और बारामती के 'दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड' पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों द्वारा भी RBI द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब RBI ने किसी बैंक पर जुर्माना लगाया हो।

मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड को लेकर RBI ने दी जानकारी :

रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के 'मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड' से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि, '31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि, बैंक ने बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (DEA) कोष में पूरी तरह से हस्तांतरण नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की। जांच से यह भी पता चला है कि, बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।'

इंदापुर को-ओपरेटिव बैंक को लेकर RBI ने दी जानकारी :

रिजर्व बैंक ने 'इंदापुर को-ओपरेटिव बैंक' से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि, '31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।'

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