RBI imposes fine of Rs 6.2 crore on 2 banks
RBI imposes fine of Rs 6.2 crore on 2 banks Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने लगाया 2 बैंकों पर 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जहां भारत लॉकडाउन के चलते सभी संस्थान बंद हैं। वहीं सभी बैंकों में कार्य रेगुलर चल रहा है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2 सरकारी बैंकों पर कुल 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों में क ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक शामिल है। जानिए, RBI ने इन बैंकों पर यह जुर्माना क्यों लगाया है।

क्यों लगाया RBI जुर्माना :

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से जुड़े कुछ नियमों का का अनुपालन न करने के चलते बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

BOI के मामले में RBI का कहना :

इस मामले में रिजर्व बैंक का कहना है कि, इन दोनों ही बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन सही से नहीं किया जा रहा था। बैंकों ने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण ही बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर पांच करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है। RBI ने यह भी बताया कि, बैंक ऑफ इंडिया ने जिन नियमों का पालन नहीं किया है, उनमे आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

बैंक ने बताया कि, 31 मार्च 2017 और मार्च 2018 की वित्तीय समय के दौरान BOI का सांविधिक निरीक्षण करने पर यह बात सामने आई। इसके बाद RBI द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। परंतु बैंक द्वारा इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तब व्यक्तिगत सुनवाई के बाद विचार करने पर RBI ने बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

कर्नाटक बैंक के मामले में RBI का कहना :

कर्नाटक बैंक से जुड़े मामले में रिजर्व बैंक ने बताया कि, "कर्नाटक बैंक ने भी कई नियमों का पालन नहीं किया था जिसके चलते कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

को-ऑपरेटिव बैंक पर भी लगा जुर्माना :

इन बैंकों के साथ ही आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (IRAC) के नियमों का अनुपालन न करने के चलते रिजर्व बैंक ने को-ऑपरेटिव (Co-Operative) बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की खबर दी है।

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