RBI ने नियमों के उल्लंघन करने के चलते 3 बैंकों पर लगाया 'जुर्माना'
RBI ने नियमों के उल्लंघन करने के चलते 3 बैंकों पर लगाया 'जुर्माना' Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने नियमों के उल्लंघन करने के चलते 3 बैंकों पर लगाया 'जुर्माना'

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत में लॉकडाउन के हालातों से लेकर हर तरह की परिस्थिति में बैंक के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इसके बाद भी कई बार बैंक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों के खिलाफ कदम उठाते हुए उनपर या तो जुर्माना लगा देता है या उसकी कुछ सेवाएं रद्द कर दी जाती है। बीते कुछ समय से यह सिलसिला जारी है। पिछले दिनों कई बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। जबकि, RBI इससे पहले कई बार एक साथ 5 या 8 बैंकों के खिलाफ भी इस तरह का कदम उठा चुका है। हालांकि, RBI ने यह जुर्माना कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते इन बैंकों पर लगाया है।

RBI ने 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बैंक पर जुर्माना लगा सकता है, साथ ही उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथों में ही रहती है। वहीं, अब RBI ने देश के 3 बैंकों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। इन बैंकों पर कुल रुपये का जुर्माना RBI ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर लगाया है। इनमे से सबसे ज्यादा यानी 1.50 लाख का जुर्माना RBI ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Dr. Ambedkar Nagarik Sahakari Bank Maryadit) पर बैंक एक्सपोजर के प्रावधानों को लेकर शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए कुछ दिशानिर्देशों का सही से पालन न करने के चलते लगाया गया है।

RBI ने इन 3 बैंक के खिलाफ उठाया कदम :

बताते चलें, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वालियर स्थित डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Dr. Ambedkar Nagarik Sahakari Bank Maryadit) के अलावा सेंट्रल बैंक ने रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Ravi Commercial Urban Co-operative Bank) पर 01 लाख रुपये और मध्य प्रदेश के ही विदिशा स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Nagrik Sahakari Bank Maryadit) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्यों की गई कार्रवाई :

जानकारी के अनुसार, रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट से सेंट्रल बैंक को पता चला है कि, उसने टर्म डिपॉजिट के ब्याज का भुगतान करने में कुछ गलती की है। जबकि, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ने केवाईसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। इन गलतीयों के चलते RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और फिर यह कार्रवाई की गई है।

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