RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर लगाया भारी जुर्माना
RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर लगाया भारी जुर्माना Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर लगाया भारी जुर्माना

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। जब भारत में लॉकडाउन के चलते लगभग सभी संस्थान बंद थे तब भी सभी बैंकों में रेगुलर कार्य चल रहा था। इन हालातों से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत के बैंकों पर जुर्माना लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले दिनों कई बैंको पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक (Apna Sahakari Bank) पर 79 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथ में ही होती है। वहीं, अब RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक के साथ किया है। जी हां, RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर 79 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, जो कि, RBI ने नियम तोड़ने के कारण लगाया है। इस मामले में RBI ने विस्तार से जानकारी दी है।

RBI ने की पुष्टि :

RBI ने बैंक पर लगे जुर्माने की पुष्टि करते हुए बताया है कि, 'बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि, बैंक ने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान करते समय और बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया था।'

RBI ने जारी किया था नोटिस :

बताते चलें, RBI द्वारा इससे पहले 31 मार्च 2019 को अपना सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण से पहले RBI ने एक नोटिस जारी करते हुए बैंक को निर्देशों के उल्लंघन करने का कारण और बैंक पर लगा जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बात का उत्तर माँगा था। इस नोटिस के बाद बैंक के जवाब दिया था कि, 'अतिरिक्त अनुपूरक उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया। हालांकि, इससे रिजर्व बैंक का उद्देश्य बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या उनके साथ समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।'

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