RBI ने लगाया ATM लगाने वाली  दो कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना
RBI ने लगाया ATM लगाने वाली दो कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने लगाया ATM लगाने वाली दो कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों सहित कई अन्य संस्थानों पर जुर्माना लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। इसी कड़ी में RBI ने कई बैंकों के बाद एक बार फिर दो ATM लगाने वाली भारत की दो कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। चलिए विस्तार से जाने कि, RBI ने दोनों कंपनियों पर क्यों जुर्माना लगाया।

कंपनियों पर लगा जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक या वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करती है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। ऐसा ही RBI ने ATM लगाने वाली भारत की दो कंपनियों के साथ किया है। RBI ने टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (TCPSL) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ATPL) पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है। RBI ने इन कंपनियों द्वारा लापरवाही बरतने के चलते यह जुर्माना लगाया है। हालांकि, यह पहले मौका नहीं है, जब RBI ने किसी बैंक या कंपनी पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी RBI कई बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ATM लगाने वाली दो कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है। RBI ने इन कंपनियों में टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (TCPSL) पर 2 करोड़ रुपये और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ATPL) पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनियों पर नियामकीय नियमों का पालन न करने और लापरवाही बरतने के लिए लगाया है। इस बारे में जानकारी RBI ने एक बयान साझा की थी। इस बयान में RBI ने कहा है कि, 'यह पाया गया है कि TCPSL ने व्हाइट लेबल ATM लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं ATPL ने एस्क्रो खातों में शेष और नेटवर्थ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

दोनों कंपनियों को भेजा नोटिस :

RBI ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान के लिए PSO मशीनों लगाने वाली इन दोनों कंपनियों के लिए नोटिस भी जारी किया है। हालांकि, इन दोनों कंपनियों ने इस मामले में जवाब दिया है। जवाब की समीक्षा के बाद RBI ने उन पर जुर्माना लगाने का फैसला लेते हुए कहा कि, 'इन दोनों पीएसओ प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने की वजह नियमों का पालन नहीं करना है और इसका उनके ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।'

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