Seatbelt Mandatory on Back Seat
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अब झंझट हो या उलझन पिछली सीट पर भी लगाना होगा सीटबेल्ट

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। यदी आप ज्यादातर कार में सफ़र करना पसंद करते हैं और सीट बेल्ट लगाना आपको झंझट लगता है और इससे बचने के लिए आप अब तक कार की पिछली सीट का सहारा लेते आए है तो, जान लें अब से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि, केंद्र सरकार ने अब बड़ा ऐलान करते हुए कार में पिछली सीट पर भी बैठने वाले के लिए सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है।

सीटबेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य :

दरअसल, किसी भी कार में सीटबेल्ट सुरक्षा के लिहाज से दी जाती है, लेकिन हम इसे झंझट समझ कर लगाना जरूरी नही समझते हैं। इसके अलावा बता दें, भारत एक ऐसा देश है जहां लोग नियम का पालन अपनी सुरक्षा से ज्यादा चालान और फाइन भरने के डर से फॉलो करते हैं। इसलिए सरकार ने भी सीटबेल्ट लगवाने का यही तरीका निकला है। यानी सीधे शब्दों में समझे तो अब कार में यात्रा करते समय चाहे आप आगे बैठो या पिछली सीट पर आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि,

'वाहन में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीटबेल्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। साइरस मिस्त्री के निधन के बाद आज सरकार ने पिछली सीट के यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत के बाद हमने निर्णय लिया है कि वाहनों में भी पीछे की सीटों के लिए सीटबेल्ट बीप सिस्टम होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान (दंडात्मक जुर्माना) की अनुमति दी जाएगी। आदेश को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।
नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

क्यों लिया गया यह फैसला :

बताते चलें, सरकार द्वारा यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन सीटबेल्ट न लगाने के चलते ही माना जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने कार में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से सीटबेल्ट को अनिवार्य करने जैसा फैसला लिया है। बता दें, लागू किया गया यह नियम पूरे भारत में 3 दिनों में लागू कर दिया जाएगा।

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