आज हुई बैठक में SEBI ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी
आज हुई बैठक में SEBI ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी Social Media
व्यापार

आज हुई बैठक में SEBI ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी, धोखाधड़ी रोकने के लिए होंगे नियम

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा समय समय पर कई तरह के बदलाव किये जाते रहे हैं। कई बार SEBI द्वारा की गई बैठकों के बाद कुछ नियम जाते हैं। वहीँ, बुधवार को बाजार नियामक SEBI ने बोर्ड की बैठक के दौरान बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के मकसद से कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है।

SEBI ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी :

बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थायी रूप से बने होने के चलन को समाप्त करना तथा शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम बनाए गए हैं। यह सभी प्रस्ताव इस तरह के कई नियम को लेकर ही हैं। जिन्हें मंजूरी दी गई है। बता दें, बुधवार को हुई SEBI बोर्ड की बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई है कि, 'SEBI ने निजी इक्विटी फंडों को म्यूचुअल फंड प्रायोजित करने की अनुमति देने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे जुड़े नियामकीय ढांचे को मंजूरी दे दी गई है।'

रूपरेखा को दी मंजूरी :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निजी इक्विटी कोष को म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनने की नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी दी। इस कदम से म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिये पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दी। साथ ही बाजार नियामक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तरह शेयर खरीद-बिक्री बाजार के लिये कोष को ‘ब्लॉक' करने की सुविधा शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।

SEBI की चेयरपर्सन का कहना :

इस मामले में SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बयान जारी कर कहा कि, 'बाजार नियामक अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कमरे में हाथी अडानी है, हम उप-न्यायिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।" साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (SC) को अपने हालिया आदेश में SEBI को अपडेट देने के निर्देश भी दिए हैं। बुच ने कहा कि 'बाजार नियामक SEBI अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह का पालन करेगा और नियामक उसका पालन करने के लिए बाध्य है।'

सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से कहा :

सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से कहा था कि, 'वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ समिति को चल रही जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस समिति में न्यायमूर्ति केपी देवदत्त, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, सोमशेखर सुंदरेसन और ओपी भट्ट शामिल हैं। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल को सौंपी जाएगी।'

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT