पंप एंड डंप मामले में सेबी ने अरशद वारसी पर लगाया प्रतिबंध
पंप एंड डंप मामले में सेबी ने अरशद वारसी पर लगाया प्रतिबंध Syed Dabeer Hussain - RE
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सेबी ने ‘‘पंप एंड डंप’’ मामले में अरशद वारसी, पत्नी मारिया और साले समेत 45 यू-ट्यूबर्स पर लगाया प्रतिबंध

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता और मुन्नाभाई एमबीबीएस के सर्किट अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और यूट्यूबर मनीष मिश्रा सहित 45 यूट्यूबर्स को शेयर पंप एंड डंप मामले में दोषी पाया है। सेबी ने गुरुवार 2 मार्च 2023 को सभी दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी बाजार में ट्रेडिंग पर तत्‍काल रोक लगा दी। शेयर बाजार नियामक सेबी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहुंच और प्रभाव का अपने कारोबारी हितों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सेबी ने कहा उन्होंने अपने प्रभाव का गलत प्रयोग करके निवेशकों को गुमराह किया और शेयर बाजार के सामान्य, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन में बाधा पैदा की है।

साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी :

सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट नाम की दो कंपनियों के शेयर में हेराफेरी करने के मामले में यह कार्रवाई की है। सेबी ने अपनी जाँच में पाया कि इन लोगों ने कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर बेचे। कंपनी के शेयरों के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाकर 45 यूट्यूबर्स ने 41.90 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों को लेकर ‘द एडवाइजर’ (The Advisor) और ‘मनीवाइज’ (Moneywise) नाम के YouTube चैनलों के माध्यम से निवेशकों को गुमराह किया गया।

शेयरों को पंप एवं डंप करने में यू-ट्यूब का इस्तेमाल :

सेबी ने कहा कि इन लोगों ने इन कंपनियों के शेयरों को पंप और डंप करने के लिए यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने वालों में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और उनके भाई इकबाल वारसी के अलवा 45 यूट्यूबर्स शामिल हैं। सेबी ने इन सभी लोगों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। बाजार नियामक सेबी की गणना के अनुसार, अरशद वारसी ने 29.43 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी पत्नी के पास 37.56 लाख रुपये थे। सेबी ने मामले में अभिनेता दंपति के साथ-साथ अन्य आरोपियों द्वारा हासिल मुनाफा जब्त करने का निर्देश दिया।

दोषी ठहराए गए लोगों की बाजार तक पहुंच प्रतिबंधित :

सेबी द्वारा इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आगे बाजारों तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में नामजद अन्य लोगों के साथ बारसी दंपति को निर्देश दिया गया है कि वे जब्त की गई राशि को सेबी के पक्ष में 15 दिनों के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में जमा कराएं। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि इस दौरान किसी भी चल या अचल संपत्ति का निपटान या अलगाव न करें।

सेबी ने दो साल पहले शुरू की थी शिकंजा कसने की तैयारी :

सेबी काफी समय से यू-ट्यूब इंफ्लूएंशर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा था। सेबी ने इसको लेकर दो साल पहले नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। सेबी ने कहा इस मामले में दोषी पाए गए अरशद वारसी सहित कई यूट्यूबर्स निवेशकों को गुमराह करके अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे थे। वे महीने में 75 लाख रुपए तक कमाई कर रहे थे। सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी की बीवी मारिया के साथ इस बारे में हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड किया है। सेबी ने अपने आदेश में बताया कि साधना ब्रॉडकास्ट को लेकर उन्होंने 27 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 के बीच जाँच की, जबकि शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की जांच 12 अप्रैल, 2022 से 19 अगस्त, 2022 के बीच की गई थी।

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