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ZEEL भेदिया कारोबार मामले में सेबी ने शाह, रितोलिया व चावला पर लगाया बैन, 90 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के शेयर में भेदिया कारोबार से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को शेयर बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रतिबंधित किए गए बिजल शाह, गोपाल रितोलिया और जतिन चावला पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। सेबी ने एक बयान में कहा है कि ZEEL में वित्तीय योजना और विश्लेषण, रणनीति और निवेशक संबंध के तत्कालीन प्रमुख बिजल शाह की अप्रकाशित संवेदनशील सूचना तक पहुंच थी। इसका उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया।

ब्याज समेत लौटानी होगी गैरकानूनी धनराशि

शेयर बाजार नियामक सेबी ने अपने आदेश में रितोलिया और चावला को गैरकानूनी ढंग से अर्जित क्रमश: 7.52 करोड़ रुपये और 2.09 करोड़ रुपये की राशि ब्याज समेत लौटाने का निर्देश भी दिया है। यह मामला जेडईईएल के शेयरों में भेदिया कारोबार से संबंधित है। सेबी ने एक बयान में कहा कि जेडईईएल में वित्तीय योजना और विश्लेषण, रणनीति एवं निवेशक संबंध के तत्कालीन प्रमुख बिजल शाह की अप्रकाशित संवेदनशील सूचना तक पहुंच थी। उसने यह जानकारी रितोलिया और चावला को दे दी जिसका इस्तेमाल कर दोनों ने क्रमश: 7.52 करोड़ और 2.09 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। सेबी के अनुसार, शाह को भेदिया कारोबार का जिम्मेदार नहीं माना गया लेकिन उसने अप्रकाशित संवेदनशील सूचना रितोलिया और चावला तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके कारण संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ।

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