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पैन से आधार लिंक करने के लिए आज आखिरी मौका, चूके तो बेकार हो जाएगा पैन, घर बैठे चेक कीजिए ये लिंक हैं या नहीं

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। आपने अगर अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज जरूर कर लीजिए। क्योंकि इसे लिंक करने की आज आखिरी तारीख है। सरकार ने इसे लिंक करने के लिए 30 जून यानी आज तक का समय दिया है। ऐसा न करने पर आपका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं है, कि उनका पैन-आधार लिंक है या नहीं? आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं यह जानना बहुत कठिन नहीं है।

इनएक्टिव होने पर लगेगी दस हजार तक पेनल्टी

अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

आधार से पैन लिंक करने की यह है प्रक्रिया

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।

  • यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।

  • पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।

  • पेमेंट के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा।

  • चालान नंबर/आईटीएनएस 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।

  • टैक्स एप्लीकेबल (0021) इनकम टैक्स (अदर दैन कंपनीज) का विकल्प चुनें।

  • टाइप आफ पेमेंट में (500) अदर रेसीपेंट्स को चुनिए।

  • मोड आफ पेमेंट में दो आप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड।

  • अपनी सुविधानुसार दोनों में से कोई एक आप्शन चुन लीजिए।

  • परमानेंट अकाउन्ट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।

  • असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें।

  • एड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी एड्रेस डाल दीजिए।

  • इसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए।

  • प्रोसीड पर क्लिक करते ही स्कीन पर आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी दिखेगी।

  • इस पर गौर करने के बाद आई एग्री पर टिक करके सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक कीजिए।

  • अगर आपकी ओर से दी गई कोई जानकारी गलत है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।

  • अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड आप्शन चुनकर अदर्स (Others) में एक हजार रुपए भरिए।

  • ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद पीडीएफ मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

  • इस पेमेंट के अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।

यह है भुगतान करने के बाद की प्रक्रिया

  • चार-पांच दिन बाद इनकम टैक्स की साइट पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक कीजिए

  • पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा

  • अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कांटीन्यू का आप्शन आएगा।

  • कंटीन्यू पर क्लिक करके आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

  • आई एग्री पर टिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा।

  • ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक कीजीए। अब एक पाप अप विंडो खुलेगी।

  • पापअप में लिखा होगा आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।

  • वैलिडेशन के बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

  • इसका स्टेटस आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

कुछ पैन कार्ड धारकों को दी गई है इस प्रक्रिया से राहत

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

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