TRAI ने अपनाया टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रति सख्त रवैया
TRAI ने अपनाया टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रति सख्त रवैया Social Media
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TRAI ने अपनाया टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रति सख्त रवैया, दिए ये आदेश

Kavita Singh Rathore

TRAI : देश के लिये जिस प्रकार सभी बैंकों के लिए नियम रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) तय करता है। ठीक उसी तरह टेलिकॉम कंपनियों के लिए कोई भी नियम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) तय करता है। साथ ही अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में समय-समय पर बदलाव किए जाते रहते है या जरूरत पड़ने पर नए नियम भी लागू कर दिए जाते हैं। वहीं, अब टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है।

TRAI ने अपनाया सख्त रवैया :

दरअसल, भारत के टेलीकॉम सेक्टर की कमान अपने हाथ में रखने वाले रेगुलेटर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अब टेलीमार्केटिंग कंपनियों के पार्टी सख्त रवैया अपनाते हुए कंपनियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि, टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन यूजर्स को बार बार को अनधिकृत मैसेज भेजे जाते हैं उससे ग्राहक परेशान होते हैं इसलिए, इस ट्रेंड को तुरंत रोका जाए या जरूरी मैसेज ही भेजे जाएं। इस मामले में TRAI ने एक बयान भी जारी किया है।

TRAI का बयान :

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, "टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके लिए उन्हें सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन करने को कहा गया है। सत्यापित नहीं किए गए सभी हेडर एवं संदेशों के टेम्पलेट को क्रमशः 30 एवं 60 दिन के भीतर प्रतिबंधित करना होगा। संदेश पाने वाले लोगों के बीच भ्रम को दूर कर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए काम करें। एक्सेस प्रोवाइडर एक जैसे दिखने वाले किसी भी हेडर को अलग-अलग इकाइयों के नाम पर पंजीकृत न करें।’’

दूरसंचार कंपनियों के लिए जारी आदेश :

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी किए गए आदेशों में दूरसंचार कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है कि, अस्थायी हेडर को समय सीमा खत्म होने के फौरन बाद निष्क्रिय कर दिया जाए। इसके अलावा ग्राहकों को अनधिकृत एवं गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से भेजे जाने वाले संदेशों पर रोक लगाई जाए। टेलीकॉम कंपनियों को यह भी बताना होगा कि, प्रचारात्मक संदेश अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर या 10 अंक वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करने वाले टेलीमार्केटर द्वारा न सेंड किया जाए।इसके अलावा यदि टेलीमार्केटिंग एजेंसियां जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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