क्या है टोल टैक्स ?
क्या है टोल टैक्स ? सांकेतिक चित्र
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'टोल टैक्स' : क्या है से लेकर जाने अब तक इसको लेकर बनाए गए नियम और उनमें हुए बदलाव

Kavita Singh Rathore

What is Toll Tax : पिछले कुछ समय से टोल टैक्स (Toll Tax) या टोल प्लाजा (Toll Plaza) शब्द काफी सुनने में आ रहा है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने इसको लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। वैसे तो आप सभी ने यह शब्द सुना होगा, लेकीन फिर भी टोल टैक्स को लेकर हुए बदलावों को जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि, आखिर टोल टैक्स या टोल प्लाजा क्या होता है ? तो चलिए, समझे क्या है टोल टैक्स या टोल प्लाजा ?, ये कितने प्रकार का होता है ?, ये क्यों और कैसे वसूला जाता है ?, इसका क्या इस्तेमाल होता है ? आदि।

क्या है टोल टैक्स या टोल प्लाजा ?

हम जब भी कोई वाहन सड़क पर चलाते हैं तो, उसको सड़क पर चलाने के लिए आपको उसके बदले एक राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसे 'टोल टैक्स' (Toll Tax) कहते है। टोल टैक्स को हिंदी में 'राहदारी' कहा जाता है। इसे indirect tax की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, टोल टैक्स सिर्फ नेशनल हाईवे, सुरंगें, एक्सप्रेसवे और अन्य ख़ास सड़कों या हाइवे (एक्सप्रेसवे या राजमार्ग) पर ही लिया जाता है। ये टैक्स नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वसूलता है और NHAI सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टोल टैक्स दो तरह का होता है।

  • स्टेट हाइवे टोल टैक्स (STX)

  • नेशनल हाइवे टोल टैक्स (NTX)

स्टेट हाइवे टोल टैक्स :

स्टेट हाइवे टोल टैक्स (STX) उन हाइवे वाली सड़कों पर वसूला जाता है। जो एक ही राज्य में एक स्टेट को दूसरे स्टेट को जोड़ती हैं। आम भाषा में समझे तो, एक ही राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने पर वसूले जाना वाला टैक्स स्टेट हाइवे टोल टैक्स (STX) कहलाता है।

नेशनल हाइवे टोल टैक्स :

नेशनल हाइवे टोल टैक्स (NTX) उन हाइवे वाली सड़कों पर वसूला जाता है। जो एक राज्य को दूसरे राज्य को जोड़ती हैं। इसे आम भाषा में समझे तो, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर वसूले जाना वाला टैक्स नेशनल हाइवे टोल टैक्स (NTX) कहलाता है।

क्यों लगता है टोल टैक्स :

किसी भी सड़क का निर्माण करने के लिए एक बड़ी राशि का खर्चा होता है। उस खर्चे की भरपाई सरकार टोल टैक्स (Toll Tax) के माध्यम से करती है। टोल टैक्स चार पहिया या अधिक बड़े वाहनों जैसे की कार, ट्रक और बस जैसे वाहनों पर वसूला जाता है। टोल टैक्स से आई राशि का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। टोल टैक्स वसूलने के लिए टोल प्लाज़ा (Toll Plaza) बनाए जाते हैं। जहां सभी वाहनों को रोककर टोल टैक्स लिया जाता है। बता दें, किसी भी दो Toll Plaza के बीच में कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी होता है।

कैसे लिया जाता है टोल टैक्स :

वैसे तो आपने अब तक कही न कहीं टोल टैक्स जरूर दिया होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें, टोल टैक्स का भुगतान फास्टटैग या कैश के माध्यम से किया जाता है। आजकल यह ज्यादातर ऑनलाइन भी लिया जाने लगा है। ये टैक्स नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वसूलता है। क्योंकि, देश में नेशनल हाईवे के निर्माण और उनके रखरखाव का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा टोल टैक्स अलग अलग वाहनों के लिए अलग-अलग तय होता है, जो कि, कई चीज़ों पर निर्भर करता है - जैसे सड़क की बनावट, दूरी और कौन सा वाहन है आदि पर।

टोल प्लाजा के लिए निर्धारित किए गए नियम :

  • एक लाइन में वाहनों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

  • टोल प्लाजा में टोल लेन या बूथ की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए।

  • एक वाहन पर 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए।

  • यदि किसी टोल प्लाजा पर किसी वजह से वाहनों को 100 मीटर से अधिक लंबी लाइनों पर इंतजार करना पड़े तो ऐसी स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी।

भारत में बदले गए नए टोल नियम :

  • 60 किलोमीटर के भीतर नही होगा टोल टैक्स

  • फ़्री वाला पास होगा जारी

  • आने वाले 3 महीनों में देश में टोल प्लाजा की संख्या कम हो जाएगी

  • स्थानीय लोगों को मिलेगा मुफ़्त में सफ़र का मौक़ा

  • अब हाइवे पर सफर के दौरान बार-बार टोल पर टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी

कैसे जाने टोल टैक्स लिस्ट ?

जानकारी के लिए बता दें, आप टोल प्लाजा के टोल टैक्स की लिस्ट देखने के लिए 3 तरीके अपना सकते हैं।

  • SMS के द्वारा

  • ऑनलाइन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट 'nhai.gov.in' द्वारा।

  • मोबाइल एप्लीकेशन 'Shukad Yatra' द्वारा।

बता दें, SMS के माध्यम से आप 'TIS < Toll Plaza ID' टाइप करके 56070 नंबर पर सेंड करना होगा। sms कर के बाद आपके फोन पर टोल टैक्स रेट लिस्ट आ जाएगी।

इन्हें मिलती है टोल टैक्स में छूट :

  • राष्ट्रपति

  • प्रधान मंत्री

  • मुख्य न्यायाधीश

  • उपराष्ट्रपति

  • राज्य के राज्यपाल

  • संघ के कैबिनेट मंत्री

  • सुप्रीम कोर्ट के जज

  • लोक सभा के अध्यक्ष

  • संघ राज्य मंत्री

  • संघ के मुख्यमंत्री

  • एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल

  • पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ

  • किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष

  • एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

  • किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष

  • एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

  • भारत सरकार के सचिव

  • राज्यों की परिषद

  • संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ

  • संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव

  • किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य

  • राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने दी थी जानकारी :

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि, 'अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें 10 किलोमीटर की रेंज में ही दूसरा टोल टैक्स देना पड़ता है, जो गलत है। अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक बार ही टोल देना होगा। यानी अब इतने किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 1 टोल प्लाजा काम करेगा। बाकी सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। अक्सर हाईवे के किनारे रहने वाले लोगों की शिकायत होती थी कि उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी टोल देना पड़ता है, जबकि वह आसपास ही रहते हैं। इस समस्या के समाधान पर भी काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों को टोल नहीं देना होगा। उन्हें एक पास दिया जाएगा, जिसे दिखाकर वह हाईवे पर फ्री में सफर कर सकेंगे।'

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