नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला पहुंचा जेल
नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला पहुंचा जेल Social Media
क्राइम एक्सप्रेस

शहडोल : नाबालिग से बलात्कार करने वाला आरोपी पहुंचा जेल

Author : Afsar Khan

शहडोल, मध्य प्रदेश। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना ब्यौहारी में अभियुक्त बालगोविंद सिंह पिता राजमान सिंह निवासी ग्राम हिडवाह पतेरा टोला थाना ब्यौहारी धारा 376 भा.द.स. एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर. के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने किया।

जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म :

सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 29 दिसम्बर 2019 को फरियादिया ने थाना ब्यौहारी में रिपोर्ट किया कि मेरी बड़ी दीदी के देवर बालगोविंद से मेरी जान पहचान थी। मोबाइल से उससे बातचीत होती रहती थी। करीब एक साल पहले मैं अपने ससुराल से मायके आई थी करीब 10 दिन रूकने के बाद वापस ससुराल जा रही थी, तब ब्यौहारी में अभियुक्त बालगोविंद सिंह मिला और बोलने लगा कि चलों मैं तुम्हें मोटर साइकिल से छोड़ देता हूॅं फिर मैं उसके साथ मोटर साइकिल में बैठकर चली गई, तब वह मुझे दोपहर करीब 01 बजे पतेरा टोला के जंगल में ले गया और मेरे साथ जबरन गलत काम किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई और अभियुक्त को 02 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त द्वारा 21 सितम्बर को अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत याचिका आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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