गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज Social Media
क्राइम एक्सप्रेस

शहडोल : गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

Author : Afsar Khan

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि थाना बुढ़ार में अभियुक्त कृष्ण किशोर पटेल उर्फ  बल्लू पिता राम किशोर पटेल ग्राम पड़रिया बुढ़ार के विरूद्ध धारा 304 भादवि पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्ति के द्वारा 25 अगस्त को बुढ़ार न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को जमानत का लाभ न देते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से जमानत का विरोध आर. के. रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने किया।

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित :

सूचनाकर्ता ग्राम पड़रिया का रहने वाला है, केशवाही में मोबाईल की दुकान है, 03 जुलाई को बल्लू उर्फ किशोर पटेल की शादी का अंतिम कार्यक्रम था। मेरी भतीजी वंशिका उर्फ जिया पटेल उम्र 15 वर्ष पड़ोस में खाना खाने वहीं पर गई थी घर में नहीं थी। रात में काफी देर तक वापस नहीं आई तो मौसी का लड़का अविनीश पटेल जिया उर्फ वंशिका को ढूंढने गया था लेकिन वह वहां नहीं मिली। नहीं मिलने पर मुझे फोन किया कि जिया नहीं मिली है, तब भाभी ढूढंने गई तो भाभी को वंशिका, रामकिशोर पटेल के घर पर बनें सेप्टीक टैंक में गिरी पड़ी मिली थी और मृतक हालत में थी। जिसे निकालकर तुरंत डॉक्टर के पास ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जमानत याचिका खारिज :

विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतिका वंशिका पटेल उर्फ जिया पटेल 03 जुलाई की रात्रि 21:15 बजे बल्लू उर्फ कृष्ण किशोर पटेल के घर में बने टैंक के पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया धारा 304 भादवि का अपराध आरोपी बल्लू उर्फ कृष्ण किशोर पटेल के विरूद्ध पाया गया। आरोपी के विरूद्ध चौकी केशवाही में अपराध कायमी कर थाना बुढ़ार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसका अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन का पक्ष पर विचार करते हुए एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका की खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।

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