महिला के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
महिला के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सांकेतिक चित्र
क्राइम एक्सप्रेस

Jabalpur : महिला के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Amit Namdeo

जबलपुर, मध्यप्रदेश। सिहोरा एडीजे कोर्ट ने एक महिला की हत्या करने के आरोपी गिरानी उर्फ भागचंद कुशवाहा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे सैफी दाऊदी की अदालत ने आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी संजय कुमार विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लगभग 3 वर्ष पहले से अभियुक्त गिरानी उर्फ भागचंद कुशवाहा उसकी पत्नि रमा बाई पर बुरी नजर रखे हुआ था तथा उसे परेशान करता था। जिसे लेकर उसने कई बार अभियुक्त गिरानी को मना किया तो वह वाद विवाद किया करता था। 22 जून 2020 की सुबह 6 बजे वह व उसकी पत्नि रमा साथ में बाहर निकले। उसकी पत्नि संजय पाठक के खेत के तरफ चली गई। उनके पीछे भाई संदीप विश्वकर्मा तथा उसका बेटा गुरूशरण विश्वकर्मा भी इसके बाद सभी शौच करने के बाद घर की ओर जाने लगे तो उन्होनें देखा कि गांव की तरफ रोड में भागचंद अपनी साइकिल से आ रहा था। जो पीछे केरियल में बोरी के अंदर कुछ रखा था, वे कुछ दूर ओर आगे चले गए। 5 मिनिट बाद पीछे से चिल्लाने की आवाज आई तो वे तीनों संजय पाठक के खेत के तरफ देखने लगे तो उसकी पत्नि रोड के किनारे संजय पाठक के खेत के पास पड़ी थी। जिसके गले, माथे, गाल तथा दोनों हाथों की उंगलियों में किसी तेज धारदार हथियार से मारने के निशान थे और खून बह रहा था। उसने अपनी पत्नि से पूछा कि किसने मारा है तो उसने बताया कि गांव के भागचंद उर्फ गिरानी ने उसे बके से मारा और भाग गया है। इसके पश्चात उसकी पत्नि रमा बाई की मृत्यु हो गई।

जांच उपरांत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्षचालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।

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