हत्या का आरोपी  पुलिस गिरफ्त में
हत्या का आरोपी पुलिस गिरफ्त में Afsar Khan
क्राइम एक्सप्रेस

कुल्हाड़ी से महिला का सर धड़ से अलग करने वाला हत्यारा पुलिस गिरफ्त में

Afsar Khan

शहडोल, मध्य प्रदेश। ब्यौहारी थाना क्षेत्रांतर्गत मंगलवार को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मड़ऊडोल (छतैनी) में मंगलेश सिंह गोंड पिता बालकरण सिंह गोंड उम्र 46 वर्ष निवासी मड़ऊडोल, ने मृतिका सुकबरिया बाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी भविष्य भास्कर के हमराह थाना प्रभारी अनिल कुमार पटेल मय स्टाफ  मौके पर पहुंचकर फरियादी गोविन्द सिंह गोंड निवासी मड़ऊडोल से पूछताछ की गई, जो बताया कि गांव का मंगलेश सिंह गोंड का बड़ा भाई कमलेश सिंह गोंड 4-5 दिन से बीमार था जिसे उपचार कराने कटनी ले गये थे, मंगलवार को कमलेश सिंह की मृत्यु हो जाने पर बुधवार की सुबह करीब 04 बजे कटनी से वापस गांव लेकर आये थे।

मामला किया दर्ज :

मंगलेश सिंह ने सुकबरिया बाई के द्वारा कमलेश सिंह को टोना-जादू करने से मृत्यु होने की शंका पर अपने घर से कुल्हाड़ी से सुकबरिया बाई की गला काट कर हत्या कर दी है। फरियादी की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी धारा 302 ताहि एवं देहाती मर्ग इन्टीमेशन लेकर मौके पर एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी, एफ.एस.एल. डॉ. एस.पी. सिंह की उपस्थिति में घटना स्थल व शव का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा एवं पूछताछ पर गवाहों के कथनों से पाया गया कि आरोपी मंगलेश सिंह गोंड का भाई कमलेश सिंह 4-5 दिन बीमार था जिसका उपचार कराने कटनी लेकर गये थे जो कमलेश सिंह की मृत्यु होने पर 22 सितम्बर के प्रात: 04 बजे शव को गांव लाया गया था।

कुल्हाड़ी से किया वार :

आरोपी मंगलेश गोंड आपने भाई कमलेश सिंह की मृत्यु सुकबरिया बाई ने जादू-टोना से होने की शंका को लेकर अपने घर से कुल्हाडी लेकर सुकबरिया बाई के घर के पास गया और घर पर काम कर रही मृतिका सुकबरिया बाई उम्र 65 वर्ष की कुल्हाड़ी से मारकर गला को काटकर धड़ से अलग कर दिया। प्रकरण की विवेचना पर आरोपी मंगलेश सिंह पिता बालकरण सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी मड़ऊडोल के विरूद्ध धारा 302 ताहि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी से घटना मे प्रयुक्त आलाजरब आरोपी के निशानदेही में गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।

भेजा जेल :

आरोपी मंगलेश सिंह गोंड पिता बालकरण सिंह गोंड उम्र 46 वर्ष निवासी मड़ऊडोल के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को 22 सितम्बर को गिरफ्तार कर 23 सितम्बर को  न्यायालय जे.एम.एफ.सी. ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल मऊ में निरूद्ध किया गया।

इनकी रही भूमिका :

पुलिस ने उक्त जघन्य हत्या कांड का खुलासा एवं आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी ब्यौहारी भविष्य भास्कर के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यौहारी निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, सहायक उप निरीक्षक जी.डी. तिवारी, सुरेश कुमार, प्रधान आरक्षक महेन्द्र बागरी, आरक्षक सुजीत सिंह, अनिल सिंह, अमृतलाल यादव, धर्मेन्द्र सिंह एवं नरेन्द्र उपाध्याय की टीम द्वारा किया गया।

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