नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त सांकेतिक चित्र
क्राइम एक्सप्रेस

Shahdol : नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Author : राज एक्सप्रेस

शहडोल, मध्यप्रदेश। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना जयसिंहनगर के अभियुुक्त बुद्धसेन अहिरवार, निवासी ग्राम दुआरी, जयसिंहनगर धारा 363, 376डीए, 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल द्वारा किया गया।

दुष्कर्म के बाद इंदारा में फेंका :

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने घटना के संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि को बताया कि पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ जयसिंहनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 मई को दोपहर 12 बजे आरोपी शुभम यादव ने मुझे फोन करके घर के बाहर बरा के पेड़ के पास मिलने के लिए बुलाया। जब मैं अकेली बरा के पेड़ के पास गई तो, वहां पर पहले से मौजूद आरोपीगण शुभम यादव, बुद्धसेन अहिरवार एवं शिवकुमार रैदास मुझे जबरदस्ती उठाकर चकरदहा के जंगल ले गए तथा शुभम यादव व बुद्धसेन अहिरवार ने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद मुझे वहीं पास में बने छोटे इंदारा में धकेल दिया तथा मुझसे बोले कि अगर किसी को यह बात बताई तो जान से खत्म कर देगें।

जमानत आवेदन किया निरस्त :

पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियुक्त बुद्धसेन अहिरवार द्वारा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन तर्कोंं से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।

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