नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार Shashikant Kushwaha
क्राइम एक्सप्रेस

सिंगरौली : नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

Author : Shashikant Kushwaha

सिंगरौली, मध्य प्रदेश। सिंगरौली जिले में लगातार महिला एवं बाल अपराधों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से अपराधी बढ़ रहे हैं वैसे इन अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने में तत्परता दिखा रही है। ताजा वाकया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां पर दो अलग-अलग नाबालिग से अलग-अलग आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। फरियादियों के आवेदन पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा।

क्या है मामला :

कोतवाली थाना में नाबालिग ने आकर लिखित तहरीर दी जिसमें फरियादिया के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा बहला कर अन्यत्र स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। शिकायत पर पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं दूसरे मामले में दूसरी पीड़िता के द्वारा इस तरह की घटना के संबंध में कोतवाली में ही आवेदन दिया गया, जिस पर टीम गठित कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि संबंधित अपराधी के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की हुई गिरफ्तारी :

कोतवाली थाना में नाबालिगों के द्वारा लिखित तहरीर के उपरांत पुलिस ने संबंधित दोनों केस को लेकर संबंधित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात है कि इसमें से एक पीड़िता के द्वारा आवेदन के माध्यम से घटनाक्रम के संबंध में बताया गया कि आरोपी के द्वारा शादी का झांसा दिया गया एवं इस झांसे में आकर नाबालिग आरोपी ने अस्मत लूट ली। उपरोक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं।

इन धाराओं में मामला दर्ज :

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जहां दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया हुआ है। यदि धाराओं की बात की जाए तो आरोपी नीरज साकेत पर अपराध क्रमांक 784/20 धारा 363, 366ए , 376 376(3) भारतीय दंड विधान 4, 6 पास्को एक्ट तो वही दूसरे आरोपी राजेंद्र साकेत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 785/20 धारा 376, 376(1), 376(2) एन 506, भारतीय दंड विधान 5एल, 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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