आराध्या बच्चन से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने पर मचा बवाल
आराध्या बच्चन से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने पर मचा बवाल Syed Dabeer Hussain - RE
सेलिब्रिटी

आराध्या बच्चन से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने पर मचा बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

Vishwabandhu Pandey

Aaradhya Bachchan : अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की पोती और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) व ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की बेटी आराध्या बच्चन बॉलीवुड (Bollywood) की सबसे चर्चित स्टारकिड हैं। वह जहां जाती हैं, वहां मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूम जाते हैं। लोग भी आराध्या बच्चन से जुड़ी हर ख़बर बड़े ध्यान से देखते या पढ़ते हैं। यही कारण है कि मीडिया और यूट्यूब चैनल आराध्या जुड़ी हर खबर प्रसारित करते हैं। हालांकि हाल ही में कोर्ट ने 9 यूट्यूब चैनल पर आराध्या से जुड़ी ख़बरें प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश आराध्या बच्चन की याचिका पर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आराध्या बच्चन के खिलाफ किस खबर के चलते इतना बवाल मचा है और कोर्ट ने यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है।

लाइफ और हेल्थ को लेकर फैला रहे अफवाह :

दरअसल बीते दिनों आराध्या बच्चन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा उनकी लाइफ और हेल्थ को लेकर को गलत जानकारी फैलाई जा रही है। वह अभी नाबालिग हैं। ऐसे में जिन भी यूट्यूब चैनल ने इस तरह की ख़बरें फैलाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं आराध्या बच्चन ने हर्जाने की भी मांग की है।

क्या अफवाह फैला रहे थे चैनल?

कोर्ट ने जिन 9 यूट्यूब चैनल पर आराध्या से जुड़ी ख़बरें प्रसारित करने पर रोक लगाई है, उन पर आराध्या की हेल्थ से जुड़ी गलत ख़बरें फैलाने का आरोप है। दरअसल इन यूट्यूब चैनल ने कथित तौर पर आराध्या बच्चन के गंभीर रूप से बीमार होने और बच्चन परिवार द्वारा उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना कराने की खबर प्रसारित की थी। जबकि आराध्या बच्चन का कहना है कि वह एक स्वस्थ स्कूल जाने वाली बच्ची है। यही नहीं कुछ यूट्यूब चैनल ने कथित तौर पर आराध्या बच्चन की मौत की खबर भी प्रसारित कर दी थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में कोर्ट ने यूट्यूब को फटकार लगाते हुए कहा कि, ‘यह आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी प्रसारित ना हो। लेकिन इस मामले में आपके कोई नीति क्यों नहीं है?’ कोर्ट ने विवादित चैनलों को आराध्या के खिलाफ गलत जानकारी प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा गूगल को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक जानकारी को फैलने से रोके। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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