काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई टली
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काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई टली, पेश नहीं हुए सलमान खान

Author : Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर की अदालत में आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई में फिल्म बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट पेश होना था, लेकिन आज फिर वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वजह फिल्म की शूटिंग बताई जा रही है। अब इन सभी मामलों पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी।

पेश की गयी हाजिरी माफी :

बता दें कि, कोर्ट में पेश न होने के चलते सलमान खान के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी पेश की है। हाजरी माफी में सलमान खान के शूटिंग में व्यस्त होने का हवाला दिया गया है। अदालत ने हजारी माफी स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल रखी गई है।

उपस्थित नहीं होंगे सलमान :

जिला सेशन न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने सलमान की तरफ से लगातार हाजिरी माफी पेश करने पर अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई से एक दिन पहले सोनगरा ने शुक्रवार को हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली, ऐसे में डीजे का पद खाली हो गया। इस पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में यह पहले से तय था कि, सलमान आज कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। उनके वकील ने हाजिरी माफी पेश की। बता दें, सलमान खान की ओर से कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देने के बाद 25 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

यह है मामला :

यह मामला 19 साल पहले सितंबर 1998 में जोधपुर का है, जहां सलमान खान फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम पर आरोप थे कि, फिल्मी सितारों ने संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई।

साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा है। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकाणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया है। वहीं अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया था।

सलमान पर चार केस दर्ज :

इस मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए। मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले। वहीं कांकाणी में काले हिरण के शिकार का, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है। लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का। वहीं चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमें भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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