Parliament Monsoon Session: आज लोकसभा में पेश होगा OBC आरक्षण से जुड़ा अहम बिल
Parliament Monsoon Session: आज लोकसभा में पेश होगा OBC आरक्षण से जुड़ा अहम बिल Social Media
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Parliament Monsoon Session: आज लोकसभा में पेश होगा OBC आरक्षण से जुड़ा अहम बिल

Author : Priyanka Sahu

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह का पहला दिन है। अभी तक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्‍यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे से कार्यवाही में बाधा आ रही, जिससे सदनों को बार-बार स्‍थगित करना पड़ रहा है। अब आज सोमवार को केंद्र सरकार कई अहम बिल पेश करेगी और सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को बड़ा तोहफा दे सकती है।

127वां संशोधन विधेयक होगा पेश :

दरअसल, आज सोमवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे, जिसका मकसद पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। इसके तहत 102 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा।

राजनीतिक दल विधेयक का विरोध नहीं करेगा :

माना जा रहा है कि, राज्‍यों को ओबीसी सूची (OBC List) बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा। तो वहीं, वहीं विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि, वह इस संशोधन विधायक का समर्थन करेंगी। बता दें कि, इस संसोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने की है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था।

तो वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र की मोदी सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है। संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा।

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