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यात्री को व्हीलचेयर न देने की घटना पर Air India पर लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना

Author : Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • एयर इंडिया पर DGCA ने लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना।

  • दिव्यांग यात्री को नहीं दिया व्हीलचेयर।

  • एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन के नियमों का पालन ना करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

Air India: व्हीलचेयर नहीं मिलने के बाद 80 वर्ष की बुजुर्ग के मौत के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया है। बता दें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई में एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर न मिलने की घटना के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है। यहां 80 वर्षीय बुजुर्ग की व्हील चेयर नहीं मिलने के बाद हवाई जहाज से लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल तक पैदल चलना पड़ा था। इसके बाद यात्री गिर गए और फिर उनकी मौत हो गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर पूरे 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन के नियमों का पालन ना करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

ये है मामला:

आपको बता दें कि, बीते दिन 12 फरवरी 2024 को 80 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क से मुंबई जा रही थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद महिला को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस द्वारा व्हीलचेयर नहीं प्रदान किया गया था। ऐसे में बुजुर्ग को एयरपोर्ट पर चलना पड़ा था। आरोप है कि, इस कारण वह गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई।

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना:

वहीं, इस घटना पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा था कि, व्हीलचेयर की कमी होने के चलते केवल एक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जा सकी थी। बुजुर्ग के बेहोश होने के बाद उन्हें पहले एयरपोर्ट की मेडिकल फैसिलिटी में और फिर वहां से नानावती अस्पताल ले जाया गया था।

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