Arvind Kejriwal launched Anti Dust Drive in Delhi
Arvind Kejriwal launched Anti Dust Drive in Delhi Syed Dabeer Hussain - RE
भारत

दिल्ली: 'एंटी डस्ट मुहिम' चला कर केजरीवाल सरकार की प्रदूषण के खिलाफ तैयारी

Author : Kavita Singh Rathore

दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित राज्यों में शामिल है। यहां हर साल प्रदूषण और डस्ट से दिल्ली वासियों का परेशान होने की खबरें आना बहुत ही मामूली से बात है। दिल्ली में रहने वाले लोग कोरोना के आने से पहले से ही घर से निकलने से पहले मुँह पर मास्क का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहां सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

केजरीवाल सरकार की तैयारी :

दरअसल, इस साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस प्रदूषण से निपटने के लिए सर्दी आने से कुछ समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 5 अक्टूबर से 'एंटी डस्ट मुहिम' की शुरुआत कर दी है। यह मुहिम 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के लिए केजरीवाल सरकार ने पर्यावरण विभाग की 14 टीमें तैयार की है। जिनका काम दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करना तय किया गया है।

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर लगाई रोक :

प्रदूषण से निपटने और 'एंटी डस्ट मुहिम' को सफल बनने के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने 6 बड़ी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर होने वाले निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा दिल्ली की पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने निर्माण स्थल के लिए कार्य होने हेतु गाइडलाइन जारी की है। इन साइट्स पर धूल उड़ने से बचाने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो इन नियमों का उलंघन करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इन 6 साइट्स पर लगी रोक :

  1. नेताजी नगर निर्माण कार्य, NBCC

  2. सरोजिनी नगर निर्माण कार्य, नक्क्क

  3. FICCI ऑडिटोरियम

  4. कस्तूरबा नगर में निर्माण कार्य, CPWD

  5. CRPF हेड क्वॉर्टर, CGO कॉम्प्लेक्स

  6. त्यागराज नगर, CPWD

निर्माण स्थल के लिए गाइडलाइन :

  • निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य

  • निर्माण के समय ऊंचाई से 3 गुना टीन से कवर करना अनिवार्य

  • पत्थर काटने से पहले पर्याप्त पानी का छिड़काव करना अनिवार्य जिससे धूल न उड़े

  • निर्माण स्थल पर मटेरियल ले जाने वाले रास्ते का पक्का होना अनिवार्य

  • नियमों के खिलाफ जमीन खोदने पर रोक

  • निर्माण स्थल पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा अनिवार्य

तोड़-फोड़ वाले निर्माण स्थल के लिए अलग गाइडलाइंस :

  • खुली जगह पर निर्माण सामग्री तोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा

  • तोड़फोड़ सिर्फ चिन्हित जगह पर होगी

  • सड़क किनारे मलबा डालने पर प्रतिबंध

  • जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क, रानी खेड़ा मुंडका, बकरवाला में ही मलवा फेंकने की अनुमति

  • निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह कवर करना अनिवार्य

  • निर्माण कार्य से संबंधित जगहों पर कर्मचारियों को मास्क मुहैया कराना अनिवार्य

  • निर्माण स्थल पर श्रमिको के लिए चिकित्सा का इंतजाम अनिवार्य

10 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना :

बताते चलें, जो कोई भी निर्माण स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन का उलंघन करता पाया गया तो उसको 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। साथ ही गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी भरना पड़ सकता हैं। बताते चलें, दिल्ली में 93 RMC प्लांट्स का निरीक्षण होने पर 54 RMC प्लांट चालू पाए गए। इनमे 54 में से 31 RMC प्लांट में एंटी डस्ट नियम का उल्लंघन करते पाए गए। सरकार द्वारा इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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