उम्रकैद की सजा
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गांधीनगर की कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला- आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा

Deeksha Nandini

भारत। आसाराम बापू के बलात्कार के मुद्दे पर आज कोर्ट में फैसला सुनाया गया। जिस पर हर व्यक्ति की नजरे टिकी हुईं थी। वरिष्ठ वकील नितिन गांधी ने कहा आसाराम को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे,उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। 2013 में शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में गुजरात के गांधीनगर की अदालत में आज आसाराम बापू की सजा पर फैसला सुनाया। इससे पहले भी आसाराम बापू और उनके बेटे पर बलात्कार के मामले में केस दर्ज हुए थे। इसके अलावा आसाराम जमीनी विवाद में भी फंसे हुए हैं।

आसाराम को उम्र कैद की सुनाई गई सज़ा:

आसाराम(आसूमल थाऊमल सिरुमलानी) को एक शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में आसाराम पर 23 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था, जबकि आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

आसाराम के बेटे पर भी लगा था रेप का आरोप:

2001 से 2006 के बीच हुई रेप की घटनाओं में आसाराम बापू के साथ उनके बेटे नारायण साईं के शामिल होने का आरोप लगाया था। यह आरोप सूरत की रहने वाली दो लड़कियों ने लगाया था। सूरत की दो बहनों ने चांदखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिनमें उन दोनों पर बलात्कार और अवैध ढंग से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया था। दोनों बहनो ने यह शिकायत अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक आसाराम ने बड़ी बहन के साथ अहमदाबाद आश्रम में रेप किया, जबकि उसके बेटे नारायण साईं ने सूरत में छोटी बहन के साथ रेप किया।

बंधक बनाने का पाया गया दोषी :

आसाराम बापू पर शिष्या के बलात्कार के अलावा बंधक बनाने का आरोप भी सामने आया है। 2018 में एक अलग रेप केस के मामले में दोषी पाए जाने पर आसाराम बापू अभी जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए आसाराम एक बार फिर बलात्कार के मामले में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही वो सूरत की लड़कियों को बंधक बनाने के अरोप में घिरे हुए हैं।

कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376 2 (C) के तहत बलात्कार, 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से हिरासत में रखना), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 357 (हमला) और 506 ( भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

पीड़िता को मुआवजा देने का दिया आदेश : पब्लिक प्रोसिक्यूटर

आसाराम बापू द्वारा महिला शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी। अहमदाबाद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर कि, अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा हैं।

आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है
पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर

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