भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार
भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार Social Media
भारत

भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, कुछ देर में होगा सजा का ऐलान

Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें, भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में रामपुर MP MLA Court सजा का ऐलान किया जाएगा। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।

बता दें कि, अदालत ने आजम खान को IPC की धारा 153-A, 505-A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आजम खान अभी भी अदालत में मौजूद हैं, अदालत तीन बजे उनकी सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट परिसर में भीरी पुलिस बल तैनात है।

क्या है मामला:

दरअसल, भड़काऊ भाषण का यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है। यहां आजम खान लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे, तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।

आजम खान पर लगा ये आरोप:

आजम खान पर आरोप है कि, उन्होंने इसी दौरान भड़काऊ भाषण दिया जिससे लोगों में नफरत फैली। इस भाषण का वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोप हैं कि, आजम खान ने पीएम मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा था, पिछले दिनों इस केस की सुनवाई पूरी हुई थी। वहीं, गुरूवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया था। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की तरफ से आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।

प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज करवाया था मुकदमा:

जानकारी के लिए बता दें कि, हेट स्पीच मामले को लेकर ADO कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान ने थाना मिलक में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला MP/MLA कोर्ट/एसीजेएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट में चल रहा था। साल 2019 में थाना मिलक में वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने मुकदमा दर्ज करवाया था।

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