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जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को SC से बड़ी राहत, नीतीश कुमार ने कहा- 'ये सबके हित में है'

Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। जाति जनगणना पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

नीतीश कुमार ने कही यह बात:

जाति जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सबके हित में है। जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है हम तो राज्य में कर रहे हैं। एक-एक चीज की जानकारी होगी, तो विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी।"

उन्होंने कहा कि, जाति आधारित जनगणना तो सभी पार्टियों की सहमति से हो रही है। यह मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया। बिहार शरीफ के ही कोई व्यक्ति ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस व्यक्ति से मिलना भी चाहता था। वहीं, आगे उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव का मामला भी कोर्ट में चला गया था, लेकिन अभी सब अच्छे से हो गया है।

नीतीश कुमार ने आगे कहा कि, "जब मैं रेल मंत्री था तो हम लोगों को ढेर सारी नौकरियां देते थे। संसद में जब रेल बजट पेश किया गया तो तमाम अखबारों में चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि, सदन में अलग से रेल बजट पेश किया जाए।"

जानकारी के लिए बता दें कि, बिहार में 7 जनवरी से जाति जनगणना का कार्य हो रहा है। जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए, उस पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

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