कोरोना से मरने वाले परिजनों के मुआवजे को लेकर केंद्र ने SC में दिया यह जवाब
कोरोना से मरने वाले परिजनों के मुआवजे को लेकर केंद्र ने SC में दिया यह जवाब Social Media
भारत

कोरोना से मरने वाले परिजनों के मुआवजे को लेकर केंद्र ने SC में दिया यह जवाब

Author : Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। देश में आई जानलेवा महामारी 'कोरोना वायरस' की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में कोरोना वायरस से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया गया है।

4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने साफ कहा- वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। अगर कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है, तो फिर एसडीआरएफ का पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो जाएगी और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी।

हर किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा देना राज्‍यों के वित्‍तीय सामर्थ्य से बाहर है।

याचिकाकर्ता की प्रार्थना राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है :

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया है कि, अगर एसडीआरएफ फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है, तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा, इसलिए कोरोना से मरे व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है।

बताते चलें कि, केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण मौत होने व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। इसी याचिका को लेकर केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया गया है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की रिपोर्ट देखें तो अब तक देश में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं।

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