Chhattisgarh Liquor Scam मामले में अनवर ढेबर और अरविंद की पेशी
Chhattisgarh Liquor Scam मामले में अनवर ढेबर और अरविंद की पेशी  Raj Express
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Liquor Scam मामले में अनवर ढेबर और अरविंद को 12 अप्रैल तक भेजा रिमांड पर

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • EOW को मिली अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की चार दिन की रिमांड।

  • छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले 4 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी।

Chhattisgarh Liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले (Chhattisgarh Liquor Scam Case) में आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सोमवार को EOW ने कोर्ट में पेश किया था। जहाँ से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 12 अप्रैल तक EOW की रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, EOW ने कोर्ट में दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रखा फिर देर शाम को 12 अप्रैल तक के लिए रिमांड मंजूर करने का आदेश सुनाया।

ईओडब्ल्यू की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा, आरोपितों से पूछताछ में अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। लिहाजा 16 अप्रैल तक रिमांड पर देने आवेदन पेश किया। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि, दोनों आरोपियों ने रटे हुए जवाब दिए है दोनों ने हर सवाल में यही कहा कि, उन्हें जानकारी नहीं है या हम ED को जानकारी दे चुकें है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले (Chhattisgarh Liquor Scam Case) में EOW ने आबकारी उपयुक्त और जिला अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। जिनको तालाब किया उन सभी के नाम दर्ज FIR में शामिल है। अब तक 6 जिला अधिकारी और आबकारी उपयुक्त के बयान दर्ज कर लिए गए है। इस मामले में जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है, EOW उन सभी को पूछताछ के लिए तलब करेगी। पहले चरण में अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, दूसरे चरण में शराब कारोबारी और आखिर में नेताओं को बुलाया जाएगा।

गौरतलब है कि, ईओडब्ल्यू ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 4 अप्रैल गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। दोनों जमानत पर बाहर थे। दोनों आरोपियों पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (Chhattisgarh Liquor Scam) में शामिल होने का आरोप है।

यह खबर भी पढ़ें।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT