56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी RE
छत्तीसगढ़

Assembly Election : प्रशिक्षण में अनुपस्थित 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, 24 अक्टूबर तक माँगा जवाब

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों में आयोजित किया था प्रशिक्षण।

  • प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस।

  • संतोषजनक स्पष्टीकरण न होंने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

Chhattisgarh Assembly Election 2023 : गरियाबंद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 56 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिसके बाद अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें सम्बंधित कर्मचारियों से 24 अक्टूबर तक जवाब माँगा है।

बिना सूचना के कर्मचारी हुए अनुपस्थित

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के देखते हुए जिला स्तर पर समस्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों में आयोजित किया गया था। जिसमें 56 कर्मचारी बिना कोई सूचना दिए अनुपस्थित थे।

ये कर्मचारी रहे अनुपस्थित

चंपा साहू, सुनील सोनकर, प्रेमसिंह नागेश, छन्नुलाल साहू, पवन कुमार बनपेला, जगदीश जोशी, मुलेन्द्र साहू, धरमलाल प्रजापति, रंजीत आगरे, रविकिशन दीवान, शंशाक पाण्डेय, संतराम कुर्रे, गुणित राम निर्मलकर, आनंद कुमार साहू, दुष्यंत कुमार साहू, संतोष कुमार कंवर, आशीष दीवान, संजय कुमार गोस्वामी, द्वारिका प्रसाद कंवर, मोतीराम साहू, गजराज बंजारे, देवेन्द्र कुमार कुर्रे, कुणाल सिंह, गैंदराम ध्रुव, विकास पोटाई, प्रवीण कुमार बड़ा, लक्ष्मीचंद बेहरा, खीरसिंह यादव, गोस्वामी कुमार कश्यप, कमलेश कुमार मण्डावी, ओमप्रकाश नायक, संतोष कुमार नेताम, देवसिंह सोरी, चन्द्रकांत वर्मा, सुखसागर कुर्रे, केशव राम राठौर, पवन कुमार साहू, सुरेश कुमार साहू, मानिक राम सोनी, सियाराम सिन्हा, ब्रजेन्द्र कुमार, अशोक कुमार ध्रुव, भालेन्द्र कुमार ध्रुव, सुमेश कुमार नेताम, एबरतुस मिंज, विष्णुचरण सोनवानी, विक्रम संतोष दीवान, हीरालाल नायक, उत्तम दीवान, रामेश्वर साहू, सुरेन्द्र कुमार दीवाकर, शिवकुमार चन्द्रवंशी, भोजलाल सागर, अन्नुराम ध्रुव, जितेन्द्र कुमार साहू और बलराम देवांगन शामिल हैं।

जारी किये गए नोटिस में कहा गया कि, संबंधित कर्मचारी का कृत्य निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो कि सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के सर्वथा विपरीत है। उक्त सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण 24 अक्टूबर 2023 तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में गुण-दोष के आधार पर संबंधित के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT