स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू- नोटिस जारी
स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू- नोटिस जारी Sudha Choubey - RE
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू- नोटिस जारी

Sudha Choubey

हाईलाइट्स-

  • हड़ताल कर रहे स्वाथ्य कर्मचारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

  • स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू

  • इस संबंध में आदेश किया गया जारी

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर चल रहें हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, भूपेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ESMA लागू कर दिया है। जगदलपुर जिला प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस तक जारी कर दिया है।

क्या कहा गया है आदेश में:

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इनकार किए जाने का बैन करती है। यानी अब हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई भी हो सकती है।

आदेश से नाराज हैं संविदा कर्मचारी:

वहीं, आदेश जारी होने के बाद संविदा कर्मचारी काफी नाराज हैं। नाराज संविदा कर्मचारियों ने की तरफ से कहा गया है कि, इस आदेश के विरोध में कर्मचारी अब जल सत्याग्रह करेंगे। दूसरे जिलों से भी सविंदा कर्मचारी अब रायपुर पहुंच रहे है। ताकि बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज करा सकें।

डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जारी किया बयान:

वहीं, इस मामले पर अब डिप्टी सीएम टीएस देव ने बयान जारी किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि, "स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। जब एस्मा लगा में प्रदेश से बाहर था । एस्मा लगा हुआ है उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनहित में इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं।"

क्या है एस्मा (ESMA):

वहीं, अगर एस्मा के बारे में बात करे, तो आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। मालूम हो कि, एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है। एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है, तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है।

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